
पूरे महाराष्ट्र में लगभग 4-4.5 लाख गैर-कानूनी बाइक टैक्सियाँ चल रही हैं। राज्य सरकार इस सेक्टर को रेगुलेट करने, स्थानीय लोगों के लिए रोज़गार के मौके बनाने और बिना नियम के चलने से हुए रेवेन्यू के नुकसान की भरपाई के लिए 1 अगस्त से एक नई पॉलिसी लाएगी।(Bike Taxis to Get Legal Status in Maharashtra from August 1)
राज्य के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्रताप सरनाईक ने कहा कि सिर्फ़ वही डोमिसाइल होल्डर परमिट के लिए एलिजिबल होंगे जो मराठी समझ सकते हैं। ऑपरेटरों को सरकार को हर दिन 5 रुपये देने होंगे और हर राइड का 2 परसेंट वेलफेयर फंड में देना होगा।
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