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BMC आयुक्त करे फ्लोटिंग होटल निर्माण के बारे में अंतिम फैसला- बॉम्बे हाई कोर्ट

जस्टिस सुनील बी शुकरे और जस्टिस एम डब्ल्यू चंदवानी की खंडपीठ ने तीन सदस्यीय समिति के 2017 के उस आदेश को भी रद्द कर दिया, जिसमें फ्लोटिंग होटल और संबंधित बुनियादी ढांचे के निर्माण की अनुमति देने से इनकार किया गया था।

BMC आयुक्त करे फ्लोटिंग होटल निर्माण के बारे में अंतिम फैसला- बॉम्बे हाई कोर्ट
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बॉम्बे हाई कोर्ट  ने हाल ही में ग्रेटर मुंबई नगर निगम (MCGM) के आयुक्त को फ्लोटिंग होटल (Mumbai floating hotel)  के निर्माण की अनुमति देने के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का निर्देश दिया।

कोर्ट ने कहा कि  "हम आगे निर्देश देते हैं कि नगर निगम के आयुक्त इस मामले में अपना अंतिम निर्णय कानून के अनुसार अपने निर्णय की तारीख से चार सप्ताह की अवधि के भीतर अनन्य अधिकार क्षेत्र या तीन सदस्यीय समिति से सिफारिशें प्राप्त करने की तारिख से लेंगे, जैसा भी मामला हो  हो सकता है", 

अदालत ने आयुक्त को पहले यह तय करने का निर्देश दिया कि क्या उनके पास मामले को तय करने का विशेष अधिकार क्षेत्र है या उच्च न्यायालय द्वारा गठित तीन सदस्यीय समिति की सिफारिशों की आवश्यकता है या नहीं।

आयुक्त को अधिकार क्षेत्र के बारे में अपने फैसले की तारीख से चार सप्ताह के भीतर और याचिकाकर्ता कंपनी द्वारा सभी प्रासंगिक कागजात और प्रतिनिधित्व जमा करने की तारीख से आठ सप्ताह के भीतर एनओसी आवेदन पर फैसला करना होगा।

जस्टिस सुनील बी शुकरे और जस्टिस एम डब्ल्यू चंदवानी की खंडपीठ ने तीन सदस्यीय समिति के 2017 के उस आदेश को भी रद्द कर दिया, जिसमें फ्लोटिंग होटल और संबंधित बुनियादी ढांचे के निर्माण की अनुमति देने से इनकार किया गया था।

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