बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने सभी दुकानों में मराठी साइनबोर्ड(MARATHI SIGN BOARD) लगाने की समय सीमा 30 जून तक बढ़ाने का फैसला किया है।इससे पहले, बीएमसी ने मुंबई में सभी प्रतिष्ठानों और दुकानों को 31 मई तक देवनागरी लिपि में मराठी साइनबोर्ड लगाने का निर्देश दिया था। इसके बाद, मंगलवार, 31 मई को, नगर निकाय ने घोषणा की थी कि वह अगले 10 दिनों के लिए शहर का सर्वेक्षण करेगा। इस दौरान आदेश का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही।
व्यापारियों के अनुरोध के बाद बीएमसी का फैसला
हालांकि, समय सीमा 30 जून तक बढ़ा दी गई है। व्यापारियों के अनुरोध के बाद बीएमसी ने ये फैसला लिया है। इससे पहले मई में, अधिकारियों को उन दुकानों के प्रत्येक कर्मचारी पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगाने का फैसला किया था जो 10 जून से मराठी साइनबोर्ड नहीं लगाएंगे।
महाराष्ट्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र दुकान और प्रतिष्ठानों (रोजगार और सेवा की शर्त का विनियमन) अधिनियम, 2017 के संशोधन के बाद ये फैसला लिया था। इस संशोधन के बाद, अप्रैल में, बीएमसी ने एक अधिसूचना की घोषणा की, जिसमें कहा गया था कि मुंबई में सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और दुकानों के नाम अनिवार्य रूप से किसी अन्य भाषा के अलावा मराठी और देवनागरी लिपि में लिखे जाने चाहिए।
उक्त अधिसूचना में यह स्पष्ट किया गया था कि कैसे मराठी अक्षर का फ़ॉन्ट आकार बोर्ड पर किसी अन्य भाषा के आकार से बड़ा होना चाहिए और प्रमुखता से दिखाई देना चाहिए।
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