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हाईकोर्ट के आदेश के बाद पहली बार फेरीवाले पर दर्ज हुआ मामला


हाईकोर्ट के आदेश के बाद पहली बार फेरीवाले पर दर्ज हुआ मामला
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पिछलें दिनों अवैध फेरीवालो के मुद्दे पर कांग्रेस और मनसे जमकर आमने सामने दिखे, हालांकी मामले में दखल देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने फेरीवालों के लिए कुछ गाईडलाइन्स जारी की और साथ ही उनके लिए बैठने की जगह भी निर्धारित करने का आदेश दिया। बॉम्बे हाईकोर्ट ये आदेश 2009 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए एक आदेश पर ही आधारीत था। हाईकोर्ट के इस आदेश के बीएमसी और रेलवे हरकत में आई और कांग्रेस के मनसे के बीच टकराव कम हुआ।


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हाईकोर्ट के आदेश के बाद पहली बार किसी फेरीवाले पर मामला दर्ज किया गया है। मुंबई के दादर इलाके में एक अवैध फेरीवाले के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बुधवार रात को रमेशकुमार वैश्य नाम के शख्स पर अवैध तरीके से फेरी लगाने के कारण मामला पर दर्ज किया गया है।


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दादर सहीत मुंबई के सभी रेलवे स्टेशनों पर 150 मीटर तक का इलाका ना फेरीवाला क्षेत्र घोषित किया गया है। बावजूद इसके दादर में स्टेश से बाहर केशवसुत ब्रिज के पास रमेशकुमार वैश्य भांजी का धंधा कर रहा थआ, जब उसे बीएमसी अधिकारियों ने धंधा लगाने से मना किया तो उसने बीएमसी अधिकारियों के साथ बदतंमिजी की, जिसके बाद रमेशकुमार पर सरकारी काम में बाधआ डालने और बीएमसी अधिकारी को धमकाने का मामला दर्ज किया गया है।

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