गोवंडी, देवनार इलाके में करचे को गीले और सुखे में ना बांचने पर 11सोसयाटियों पर दंडात्मक कार्रवाई की गई तो वही घाटकोपर में कुल 18 इमारतो पर कचरा अलग ना करने पर कार्रवाई की गई। इन सभी सोसायटियों से 66 हजार जुर्माना वसूल किया गया है
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बीएमसी ने 20 हजार वर्ग फुट में फैले या फिर जो सोसयाटी हर दिन 100 से अधिक किलो का कचरा पैदा करती है उन्हे कचरे को वर्गीकृत करने का आदेश बीएमसी की ओर से दिया गया था, साथ ही बीएमसी की ओर से यह भी कहा गया था की जो सोसायटी इन आदेश का पालन नहीं करेगी उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
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एन विभाग के सहायक आयुक्त भाग्यश्री कापसे ने कहा की घाटकोपर के एन विभाग में कुल 158 गृहनिर्माण सोसयाटियों को 368 नियम के अंतर्गत नोटिस दिया गया है। इनमे से 55 सोसायटियों ने कचरों को वर्गीकृत करना शुरु कर दिया है। इसके अलावा 11 सोसायटी इस ओर कदम उठा रही है। इसके अलावा 98 सोसायटियों ने इस मामले में कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
किन इमारतों पर की गई कार्रवाई