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तीन साल में 3,000 सोसाइटी को फायर ब्रिगेड विभाग ने भेजा नोटिस

महाराष्ट्र अग्नि रोकथाम और जीवन सुरक्षा उपायों अधिनियम, 2006 के अनुसार, हर एक सोसाइटी में एक आवश्यक अग्नि सुरक्षा उपकरण होना चाहिए

तीन साल में 3,000 सोसाइटी को फायर ब्रिगेड विभाग ने भेजा नोटिस
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मुंबई में पिछले साल आग लगने की कई घटनाएं सामने आई है।कमला मिल्स कंपाउंड घटना के बाद, आग दुर्घटनाओं की कई घटनाएं हुई हैं, जिससे लोगों ने रेस्तरां द्वारा अग्नि सुरक्षा मानदंडों के अनुपालन पर सवाल उठाया है। हालांकि इसके साथ ही कई सोसाइटी को भी फ़ायर डिपार्टमेंट की ओर से नोटिस दिया गया है। मुंबई में लगभग 3000 सोसाइटी को फायर विभाग की ओर से नोटिस जारी किया गया है। 


इन सभी सोसाइटी को फायर ब्रिगेड विभाग द्वारा उनके साथ अनुपालन नहीं करने के लिए नोटिस भेजा गया है। महाराष्ट्र अग्नि रोकथाम और जीवन सुरक्षा उपायों अधिनियम, 2006 के अनुसार, हर एक सोसाइटी में एक आवश्यक अग्नि सुरक्षा उपकरण होना चाहिए।

जिसके बिना, हाउसिंग सोसाइटी को फायर ब्रिगेड विभाग से आपत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) नहीं मिलता है। सोसाइटी की जिम्मेदारी होती है कि इस उपकरणों को लगाने के साथ साथ वो इनकी देखभाल भी करें।


हर छह महीने में,सोसाइटी को अग्नि सुरक्षा लेखा परीक्षा करने के लिए विनियमन का पालन करना पड़ता है। हालांकि, सोसाइटी समितियों द्वारा किसी भी नियम का पालन नहीं किया गया है। फायर ब्रिगेड के एक अधिकारी के मुताबिक, 9 0 प्रतिशत इमारतों में ऐसे उपकरण थे जो बेकार थे, जिससे आग दुर्घटना के दौरान एक गंभीर स्थिति पैदा हो सकती है। 




2015-18 के बीच फायर ब्रिगेड विभाग की जानकारी के अनुसार,  तीन वर्षों में, 6,142 इमारतों का निरीक्षण किया गया था और इनमें से 3,026 इमारत नियमों के अनुरूप नहीं थे। तदनुसार, 2006 अधिनियम के तहत नियमों को तोड़ने के लिए डिफॉल्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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