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Mumbai : शराब की होम डिलीवरी को मिली मंजूरी

BMC कमिश्नर इकबाल सिंह चहल के अनुसार, यह अनुमति केवल उन इलाकों के लिए हैं जो कंटेन्मेंट जोन में नहीं आते हैं।

Mumbai : शराब की होम डिलीवरी को मिली मंजूरी
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जब से लॉकडाउन (lockdown) शुरू हुआ है तभी से ही महाराष्ट्र में शराब (liquor) या शराब बिक्री पिछले कई सप्ताह से चर्चा का विषय बना हुआ है। 4 मई 2020 को, महाराष्ट्र सरकार ने लाइसेंसी शराब की दुकानों को मुंबई में खोलने की अनुमति दी, लेकिन जल्द ही इसे बंद भी करा दिया क्योंकि सोशल डिस्टेंस (social distance) का खुलेआम उल्लंघन हो रहा था।

हालांकि BMC द्वारा 22 मई 2020 को जारी किये गए एक सर्कुलर के अनुसार मुंबई में शराब की होम डिलीवरी के लिए अनुमति दे दी गयी है। यानी मुंबईकर अब घर बैठे ही शराब का आर्डर देकर अपने घर मंगा सकते हैं।

BMC कमिश्नर इकबाल सिंह चहल के अनुसार, यह अनुमति केवल उन इलाकों के लिए हैं जो कंटेन्मेंट जोन में नहीं आते हैं।

सर्कुलर के अनुसार, "कंटेंटमेंट ज़ोन को छोड़कर, वाइन शॉप सील बंद शराब की बोतलों को ही आर्डर मिलने पर ग्राहक के घर पर होम डिलीवरी कर सकता है।

इसके अलावा बीएमसी ने दिशानिर्देश और शर्तें भी जारी की हैं, जिसके तहत शराब की दुकानों को तालाबंदी के दौरान उनका सख्ती से पालन करने को भी कहा है।

जारी अन्य दिशा निर्देशों के मुताबिक, वाइन शॉप में काउंटर पर शराब बेचने की अनुमति नहीं होगी और कोई भी ग्राहक केवल ऑनलाइन ऑर्डर ही कर सकता है।  ऑर्डर देने के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जा सकता है।  

राज्य आबकारी अधिकारियों सहित वार्ड अधिकारियों को इस पर नियंत्रण रखने और आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।

इसके अलावा, यदि कोई भी शराब की दुकान इन दिशानिर्देशों का पालन करने में विफल रहती है, तो अधिकारी आईपीसी की 188 के तहत उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर सकते हैं।

दिए गए निर्देशों 22 मई, 2020 से प्रभाव में लाया गया।

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