देशी और विदेशी सैलानी के आकर्षण का केंद्र दक्षिण मुंबई का फैशन स्ट्रीट पर बीएमसी की शनि दृष्टि पड़ गई है। बीएमसी ने 49 दुकानदारों के लाइसेंस रद्द कर दिया है और अन्य को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। शनिवार को बीएमसी द्वारा भेजे गये नोटिस को दूकानदारों ने लेने से मना कर दिया अब सोमवार को बीएमसी पुलिस बल के साथ नोटिस देगी। फैशन स्ट्रीट के दुकानदारों ने बीएमसी की इस कार्रवाई को अवैध बताया है और इसके खिलाफ हाईकोर्ट जाने की बात कही है। बीएमसी के कमिश्नर अजॉय मेहता ने मुंबई और उपनगर में फेरिवालों के खिलाफ मुहीम शुरू करने का आदेश दिया था जिसकी कार्रवाई का सामना फैशन स्ट्रीट भी कर रहा है।
विभाग ‘ए’ के सहायक आयुक्त किरण दिघावकर ने बताया कि बीएमसी ने हाईकोर्ट के आदेश पर अलग अलग स्थानों पर फेरी का धंधा करने वाले 394 फेरीवालों को मेट्रो सिनेमा से लेकर बीएसएनएल तक के फूटपाथ पर जगह उपलब्ध करवाया गया था और सभी को बीएमसी की तरफ से लाइसेंस भी दिया गया था। कोर्ट के इस निर्णय को लेकर सभी फेरीवालों को 1x1 स्क्वायर मीटर की जगह भी उपलब्ध कराई गयी थी। उन्होंने कहा कि ये फेरीवाले अपना सामान बाहर तक टांगते हैं और सामानों का बॉक्स बाहर रखते हैं, इसी से सम्बंधित नोटिस इन्हें दी जा रही है। दिघावकर में आगे कहा कि जिन फेरीवालों के पास लाइसेंस है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नही की जाएगी और जिनके पास नहीं है उन्हें छोड़ा भी नहीं जाएगा।
लाइसेंस रद्द करने का कारण
० व्यवसाय करने वाला दुकानदार (मालिक) खुद का दूकान में उपस्थित नहीं होना.
० दूकान में लोहे की पाइप, बांस, ताड़पत्री को अवैध तरीके से टांग कर उस पर सामान बेचना
० लाइसेंस धारक दूकानदार का तय जगह से अधिक जगह का उपयोग करना
० दुकानदारों को मंजूरी मिले सामानों के आलावा अन्य सामानों की भी बिक्री करना