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प्लास्टिक नियमो के उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पैनल बनाएगी बीएमसी

मुंबई में अक्सर देखा गया है कि प्लास्टिक कचरे के कारण पानी ओवरफ्लो हो जाता है।

प्लास्टिक नियमो के उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पैनल बनाएगी बीएमसी
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15 अगस्त के बाद मुंबई में प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल करने पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसमें फेरीवालों और उपभोक्ताओं के साथ प्लास्टिक बैग बेचने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई की जायेगी। इसके लिए तीन नगर निगम अधिकारी, एक पुलिस अधिकारी और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एक अधिकारी की एक अलग टीम नियुक्त की जाएगी। (BMC to form panel to take action against plastic norm violations)

प्लास्टिक कचरे के कारण पानी ओवरफ्लो

मुंबई में अक्सर देखा गया है कि प्लास्टिक कचरे के कारण पानी ओवरफ्लो हो जाता है। मुंबई में अधिक खेती होने पर अक्सर निचले इलाकों में जलभराव हो जाता है। पानी के नालों, मैनहोलों में प्लास्टिक कचरा फंसने के कारण देखा गया है कि कई जगहों पर पानी ओवरफ्लो हो रहा है। इसके चलते प्लास्टिक विरोधी कार्रवाई तेज कर दी गई है।

26 जुलाई 2005 को 50 माइक्रोन प्लास्टिक बैग मुंबई बाढ़ का कारण बने। फिर 2018 में 50 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया।

50 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक बैग बेचने वालों पर कार्रवाई शुरू हो गई है। लेकिन 2020 में कोरोना ने मुंबई में प्रवेश किया और प्रतिबंधित प्लास्टिक की कार्रवाई ठंडी पड़ गई, लेकिन अब प्रतिबंधित प्लास्टिक बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। 

प्लास्टिक कैरी बैग, पॉलिथीन (75 माइक्रोन से कम मोटाई), गुब्बारों के लिए उपयोग की जाने वाली प्लास्टिक की छड़ें, कैंडी की छड़ें, थर्मोकोल (पॉलीस्टीरीन), प्लास्टिक की प्लेटें, प्लास्टिक के कप, प्लास्टिक के गिलास, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे, मिठाई के डिब्बे के लिए प्लास्टिक पेपर, निमंत्रण कार्ड, सिगरेट के पैकेट, 100 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक या पीवीसी बैनर, स्टिरर (चीनी या अन्य अनाज उत्पाद) पर प्रतिबंध है।

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