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क्राफर्ड मार्केट में पशु पक्षियों को बेचने वाले दुकानदारों को बीएमसी की मंजूरी


क्राफर्ड मार्केट में पशु पक्षियों को बेचने वाले दुकानदारों को बीएमसी की मंजूरी
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क्राफर्ड मार्केट में कम से कम 50 से 60 साल पुरानी पालतू जानवरों और पक्षियों की बिक्री करने वाले दुकानदारों को मनपा की तरफ से मंजूरी दे दी गयी है। मनपा के सभागृह में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया। अब इस प्रस्ताव को राज्य नगरविकास विभाग के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। बता दें कि मनपा ने कई दुकानों पर अवैध रूप से पशु पक्षियों की बिक्री का आरोप लगाते हुए दुकानों को हटाने का निर्णय लिया था।

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क्राफर्ड मार्केट में करीब 1100 अधिकृत दुकानें हैं। इन दुकानदारों को मनपा अधिनियम 1188 के तहत 401 और 479 के अंतर्गत बाजार विभाग ने मंजूरी दिया था। बाजार रजिस्टर के अनुसार यहां 1958-59 से ही पक्षियों की बिक्री हो रही है साथ में पालतू जानवर भी बेचे जाते हैं, लेकिन इनके बिक्री के लिए कोई आधिकारिक लाइसेंस नहीं हैं। मनपा की अधिसुची में ऐसी कोई जानकारी दर्ज नहीं है, इसीलिए दुकानदारों को अधिकृत मंजूरी देते हुए मनपा सभागृह में पस्ताव पेश किया गया। इस प्रस्ताव से अनेक वर्षों से अपनी दूकान चलाने वाले दुकानदारों को राहत मिल सकती है। अब इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए राज्य ले नगरविकास विभाग के पास भेजा गया है।

मनपा के एक अधिकारी ने बताया कि क्राफर्ड मार्केट में बिकने वाले जानवरों को लेकर प्राणी मित्र संगठनों ने एतराज जताया है। इनकी बिक्री को लेकर कोर्ट में याचिका भी दाखिल की गई है। इसीलिए क्रॉफर्ड मार्केट में पालतू जानवरों पक्षियों की बिक्री बंद होगी।


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