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पालतू पशु पक्षियों की अवैध बिक्री हो बंद – हाईकोर्ट


पालतू पशु पक्षियों की अवैध बिक्री हो बंद – हाईकोर्ट
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मुंबई में अवैध रूप से हो रहे पशु-पक्षियों की बिक्री बंद होने का आदेश बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिया हुआ है। इस बारे में एडवोकेट संयुक्ता डे और एड. अभिषेक येंदे ने क्राफर्ड मार्केट हो रहे पशु पक्षियों की अवैध बिक्री के विरोध में कोर्ट में याचिका दाखिल कर आपराधिक मामला दर्ज करने की गुहार लगाई। 

इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने क्राफर्ड मार्केट सहित पूरे मुंबई में बिक रहे पशु पक्षियों की दुकानों को बंद करने का आदेश सुनाया था। क्राफर्ड मार्केट में कई सालों से पालतू पशुओं की बिक्री हो रही थी। जिसे बाद में कोर्ट के आदेश पर बंद कर दिया गया था। लेकिन याचिका में कहा गया है कि दुकानदारों ने बंद दुकान के सामने ही फिर से अपना कारोबार शुरू कर दिया है। जबकि कोर्ट ने अपने आदेश में स्थानीय प्रशासन को आदेश दिया था कि यह अवैध कारोबार फिर से शुरू न होने पाए। याचिकाकर्ता ने इस बात का सबूत फोटो सहित पेश किया।

याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि दुकानदार पशु पक्षियों पर क्रूरता के साथ व्यवहार करते हैं और उन्हें छोटी से पिंजरे में रखते हैं। साथ ही उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अनेक जानवरों को नशीली दवा देकर उन्हें बेहोश रखा जाता है। इन सभी मुद्दों को सुनने के बाद कोर्ट ने इस अवैध कार्य को बंद करने का आदेश सुनाया।

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