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कोर्ट ने दी 24 हफ्ते के गर्भ को गिराने की इजाजत

याचिका में पिड़िता की मां की ओर से गर्भपात की इजाजत मांगी गई थी।

कोर्ट ने दी 24 हफ्ते के गर्भ को गिराने की इजाजत
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक नाबालिग बलात्कार पीड़िता को 24 हफ्ते का गर्भ गिराने की इजाजत दे दी। कोर्ट का कहना है की लड़की की उम्रा काफी कम है। साथ ही उसके साथ जो हुआ वो ठिक नहीं हुआ। न्यायमूर्ति ए के मेनन और न्यायमूर्ति भारती डांगरे की पीठ ने 16 वर्षीय लड़की की मां की ओर से दायर याचिका पर आदेश जारी किया। इस याचिका में पिड़िता की मां की ओर से गर्भपात की इजाजत मांगी गई थी।


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मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी कानून के तहत 20 हफ्ते से ऊपर के गर्भ के मामले गर्भपात कराने के लिए कोर्ट की इजाजत की जरुरत होती है। पीड़िता ने पेट में दर्द की शिकायत की थी जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया था। पिड़िता की मां ने याचिका में कहा है की पिड़िता के गर्भ के मामले में उसे अस्पताल में ही जानकारी मिली।

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याचिका के मुताबिक लड़की से उसके रिश्तेदार के एक दोस्त ने कथित तौर पर दुष्कर्म किया था । अदालत ने पिछले हफ्ते राजावाडी अस्पताल में विशेषज्ञों और डॉक्टरों के विशेष पैनल के सामने लड़की की जांच कराने का निर्देश दिया था। इस रिपोर्ट के अध्यन और पिड़िता की हालत को देखते हुए कोर्ट में पिड़िता को गर्भपात की इजाजत दे दी।

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