Advertisement

मुंबई - हाई कोर्ट ने मुंबई और आसपास के इलाको में शाम 7 बजे से रात 10 बजे के बीच पटाखे फोड़ने की इजाजत दी

शाम 7 बजे से रात 10 बजे के बाद पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध

मुंबई - हाई कोर्ट ने मुंबई और आसपास के इलाको में शाम 7 बजे से रात 10 बजे के बीच पटाखे फोड़ने की इजाजत दी
SHARES

बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को मुंबई में दिवाली के दौरान पटाखे फोड़ने की सीमा तय करने का फैसला किय।  मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय और न्यायमूर्ति जी एस कुलकर्णी की खंडपीठ ने व्यक्तिगत अधिकारों के महत्व को पहचानते हुए महानगर में बिगड़ती वायु गुणवत्ता को देखते हुए संतुलन बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने माना कि मामले पर अलग-अलग राय और किसी के धर्म का पालन करने के संवैधानिक अधिकार के कारण आतिशबाजी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना चुनौतीपूर्ण होगा। (Bombay High Court allows bursting of firecrackers between 7 pm and 10 pm in Mumbai and surrounding areas)

शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक पटाखे फोड़ने की इजाजत

इसके बजाय, न्यायाधीशों ने पटाखे फोड़ने के लिए एक समय सीमा तय करने का प्रस्ताव दिया। कोर्ट के निर्देश में कहा गया है कि रोशनी के त्योहार के दौरान आतिशबाजी केवल शाम 7 बजे से रात 10 बजे के बीच ही होनी चाहिए। अदालत ने कहा, "हमें एक विकल्प चुनना होगा या तो हमारे पास बीमारी मुक्त वातावरण हो, या हम पटाखे जलाएं और त्योहार मनाएं,नागरिकों को अब फैसला करना है" (Mumbai diwali news) 

पटाखों को विनियमित करने के अलावा, पीठ ने यह भी आदेश दिया कि निर्माण सामग्री और मलबे को निर्माण स्थलों तक ले जाने वाले सभी वाहनों को शुक्रवार 10 नवंबर तक पूरी तरह से तिरपाल से ढंका जाना चाहिए। पीटीआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया कि वे स्थिति पर नजर रखेंगे और अगर हवा की गुणवत्ता खराब होती रही, तो निर्माण सामग्री और मलबा ले जाने वाले वाहनों का परिचालन रोका जा सकता है।

पीठ ने कहा, "यह हवा में धूल के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है, अगर कोस्टल रोड जैसी सार्वजनिक परियोजनाएं एक पखवाड़े तक नहीं बनाई गईं तो आसमान नहीं गिर जाएगा, सार्वजनिक स्वास्थ्य से ज्यादा बड़ा कुछ नहीं हो सकता"

यह भी पढ़ेमुंबई मेट्रो 7ए- एमएमआरडीए ने दूसरी सुरंग पर काम शुरू किया

संबंधित विषय
Advertisement
मुंबई लाइव की लेटेस्ट न्यूज़ को जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें