बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक आदेश जारी करते हुए कहा की मुंबई सत्र न्यायालय के आसपास जितने भी धोकादायाक इमारते है उन्हे 15 मई के पहले खाली कराया जाए। इसके साथ ही कोर्ट मे आदेश दिया है की अगर इस कार्य के लिए पुलिस बल का भी उपयोग करना पड़े को प्रशासन कर सकता है। कोर्ट ने बीएमसी को घर खाली कराने का आदेश दिया है इसके साथ ही कोर्ट ने म्हाडा को भी आदेश दिया है की वो उन इमारतों की मरम्मत का कार्य जल्द से जल्द शुरु करे।
अली मोहम्मद ने इस मामले में कोर्ट में याचिका दाखिल की थी जिसपर बुधवार को सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी और न्यायमूर्ती बी.पी. कोलाबावाला की पीठ ने ये आदेश जारी किया। कुछ दिनों पहले बीएमसी ने इस इमारत में बनी 154 साल पूरानी आर्मी कैंटिन को बंद कर दिया था।मुंबई सेशन कोर्ट के पास ही 'एस्प्लनेड मेन्शन' को बीएमसी ने साल 2011 में खतरनाक घोषित कर दिया था।
इस इमारत में कई वकिलों के दफ्तर थे , लेकिन बिल्डिंग की हालत खराब होने के कारण की वकिलों ने अपने कार्यालय वहां से हटा दिये। हालांकी अभी भी इस इमारत में कई रेस्टॉरेंट और होटल है जिन्हे अभी तक खाली नहीं कराया जा सका है। जिसके बाद कोर्ट ने इस इमारत को खाली करने का आदेश जारी किया है।
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