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26 सप्ताह से अधिक के भ्रूण के गर्भपात की इजाजत


26 सप्ताह से अधिक के भ्रूण के गर्भपात की इजाजत
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने १३ साल की एक बलात्कार पिड़िता को अपने २६ हफ्ते के भ्रूण के गर्भपात की इजाजत दे दी । इस मामले में मंगलवार को कोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट ने सभी पक्षों की बातों को सूनते हुए यह फैसला सुनाया।कोर्ट ने यह फैसला केईएम अस्पताल द्वारा पीड़िता के स्वास्थ्य को लेकर पेश की गई रिपोर्ट देखने के बाद दिया है। पिड़िता ने पिठलें सप्ताह ही अपने भ्रूण के गर्भपात के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में अपने पिता के साथ याचिका दायर की थी।


26 हफ्ते के भ्रूण का गर्भपात करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका !


मेडिकल रिपोर्ट में क्या आया

कोर्ट ने इस मामले में केईएम अस्पताल के डॉक्टरो को महिला की जांच कर उसके गर्भ की स्थिती के बारे में एक रिपोर्ट तैयार करने को कहा और उसे कोर्ट के सामने पेश करने को कहा था। रिपोर्ट मे पाया गया की पीड़िता की उम्र कम होने के कारण डिलिवरी में उसे परेशानियों का सामना करना पड़ सकता था। साथ ही इससे पीड़िता की जान को खतरा भी हो सकता । जिसके बाद कोर्ट ने ये फैसला सुनाया।

क्या था मामला

घाटकोपर की रहने वाली 13 साल की पीड़िता का उसके चचरे भाइयों ने बलात्कार किया था, जब इस बात की जानकारी लड़की के पिता को मिली तो उन्होने फौरन इस मामले की शिकायत पुलिस मे की और कोर्ट में गर्भपात के लिए एक याचिका दायर की।

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