बीएमसी अब गैस , रॉकेल , डिजल और लकड़ी का इस्तेमाल करनेवाले व्यवसायिकों के खिलाफ कारर्वाई करने का मन बना रही है । दरअसल इन सभी संबंधित चीजों का इस्तेमाल करनेवाले व्यापारिय़ो को बीएमसी ‘फायर कोडीफाडई रिक्वायरमेंट’ यानी की सुरक्षा से जुड़े रखरखाव के लिए नोटिस जारी करनेवाली है। नोटिस मिलने के तीस दिनों के भीतर जिस भी व्यवसायी ने इन आदेशों का पालन नहीं किया , बीएमसी उनकी बिजली और पानी की सप्लाई रोक देगी।
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दरअसल कुछ दिनों पहले साकिनाका क्षेत्र में आग की घटना के पृष्ठभूमी पर बीएमसी आयुक्त अजॉय मेहता के मार्गदर्शन में बुधवार को एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया। विभिन्न स्थानों पर अग्नि सुरक्षा के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए 'महाराष्ट्र अग्नि निवारण और जल संरक्षण अधिनियम 2006 की रोकथाम' के अनुसार, प्रत्येक अग्निशमन स्टेशन में अग्नि सुरक्षा परीक्षा कक्ष स्थापित करने का निर्णय लिया गया है।
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व्यवसायिक कैसे रखे ध्यान
अग्नि सुरक्षा संबंधी मामलों को लागू करते समय फायर ब्रिगेट के अनुसार कौन कौन से कदम लेने चाहिए। जानकारी एनएमसी की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है। एलपीजी व्यापार के लिए सिलेंडरों, पाइप किए गए प्राकृतिक गैस, विद्युत उपकरण, केरोसिन (केरोसीन), केरोसिन, डीजल, कोयला और लकड़ी आदि के उपयोग के बारे में महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं।