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केंद्र सरकार का नोटबंदी का फैसला सही - सुप्रीम कोर्ट

सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि, मोदी सरकार का नोटबंदी करने का फैसला बिलकुल सही था और इसे लागू करने में पूरी प्रक्रिया का पालन किया गया था।

केंद्र सरकार का नोटबंदी का  फैसला सही - सुप्रीम कोर्ट
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साल 2016 मे केंद्र सरकार  द्वारा नोटबंदी (Demonetization)  के फैसले को सुप्रीम कोर्ट(supreme court)   ने सही ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट ने  मोदी सरकार की नोटबंदी को चुनौती देने वाली 58 याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने नोटबंदी को सही बताया।  विरोध में दायर की गई याचिका को कोर्ट ने  खारिज कर दिया।  जस्टिस गवई ने कहा कि याचिकाओं में उठाए गए 9 मुद्दों में से 6 पर ध्यान दिया गया है । सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि, मोदी सरकार का नोटबंदी करने का फैसला बिलकुल सही था और इसे लागू करने में पूरी प्रक्रिया का पालन किया गया था। 

जस्टिस अब्दुल नजीर के नेतृत्व वाली 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने पांच दिन की बहस के बाद 7 दिसंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। जस्टिस नजीर अपने रिटायरमेंट से दो दिन पहले नोटबंदी पर फैसला सुनाया है।  इस बेंच में जस्टिस अब्दुल नजीर के अलावा जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस एएस बोपन्ना, जस्टिस वी रामासुब्रमण्यन, और जस्टिस बीवी नागरत्ना शामिल हैं।

पिछली बार अदालत ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रखते हुए केंद्र और RBI से नोटबंदी से संबंधित तमाम दस्तावेज और रिकॉर्ड अदालत में पेश करने के लिए कहा था, जिसे सीलबंद लिफाफे में जमा कर दिया गया था।

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