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स्विमिंग पूल और सिनेमाघरों को लेकर केंद्र सरकार के नए नियम

कोरोना मरीज़ो की संख्या में कमी आने के बाद से कई नियमों में ढील दी गई है। अब केंद्र सरकार ने फिर से नए नियमों की घोषणा की है।

स्विमिंग पूल और सिनेमाघरों को लेकर केंद्र सरकार के नए नियम
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कोरोना(Coronavirus)  की संख्या में कमी आने के बाद से कई नियमों में ढील दी गई है।  अब केंद्र सरकार ने फिर से नए नियमों की घोषणा की है।  तदनुसार, सिनेमा और स्विमिंग पूल को अब अधिक क्षमता के साथ उपयोग करने की अनुमति है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय (Home ministry)  द्वारा जारी दिशा-निर्देश देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होंगे। यह आदेश 1 से 28 फरवरी तक प्रभावी है, इसकी जानकारी  सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने दी।  इससे पहले, सिनेमा (Theatre)  और स्विमिंग पूल (Swimming pool) को सीमित आधार पर खोलने की अनुमति थी।  अब इसे अधिक क्षमता के साथ उपयोग करने की अनुमति है।


केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए नए दिशानिर्देशों के अनुसार, कोरोना वायरस के संक्रमण की पृष्ठभूमि के खिलाफ पुराने दिशानिर्देशों के अन्य नियमों का भी पालन करना होगा।  मास्क, सैनिटाइजर और सामाजिक दूरी (Social distancing)  के नियमों का पालन अनिवार्य होगा।

इससे पहले, सिनेमाघरों को 50 प्रतिशत दर्शकों को रखने की अनुमति थी।  अब इसमें बढ़ोतरी की गई है।  साथ ही, राज्य सरकारों को राजनीतिक और धार्मिक गतिविधियों को अनुमति देने की जिम्मेदारी दी गई है।  राज्यों के एसओपी के अनुसार सामाजिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की अनुमति होगी।


 नए एसओपी (SOP) में देश में यात्रा पर लगे कई प्रतिबंध(Restriction)  भी हटा दिए गए हैं।  अंतरराज्यीय यात्रा के दौरान राज्य के भीतर भी सामान ले जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।  इसके लिए कोई अलग अनुमति की आवश्यकता नहीं है।  

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