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ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने या रिन्यू कराने के लिए अब 8वीं पास होना जरुरी नहीं

ड्राइविंग सेक्टर में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इस नियम में बड़ा बदलाव किया है

ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने या रिन्यू कराने के लिए अब 8वीं पास होना जरुरी नहीं
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ड्राइविंग सेक्टर में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाय़ा है। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने या रिन्यू कराने के लिए 8वीं पास शैक्षणिक योग्यता को सरकार ने  हटा दिया है। रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बाध्यता को खत्म कर दिया है। मंत्रालय की ओर से इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया गया है।

क्या है नोटिफिकेशन में 

मंत्रालय के नोटिफिकेशन के अनुसार अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने या रिन्यू कराने के लिए 8वीं पास शैक्षणिक योग्यता की अनिवार्यता नहीं रहेगी। सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स, 1989 के नियम के तहत ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइवर बनने के लिए कक्षा पास होना जरूरी है।

इस फैसले से उन लोगों को तुरंत फायदा होगा जो आठवीं पास नहीं होने के कारण अपने लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं करा पा रहे हैं। केंद्रीय मोटर वाहन 1989 के अनुच्छेद 8 में संशोधन करने के लिए एक प्रक्रिया शुरू की गई है और इस संबंध में एक मसौदा तैयार कर जल्द ही अधिसूचना जारी की जाएगी हालांकी की इसके साथ ही सरकार का ये भी कहना है की कम पढ़े लिखे लोगों को ट्रेनिंग के जरिए सड़क सुरक्षा के नियम बताए जाएंगे।

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