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1 अप्रैल- आज से होंगे ये बदलाव

जीएसटी रजिस्ट्रैशन की सीमा बढ़ी तो वही घर खरीदना हुआ सस्ता

1 अप्रैल- आज से होंगे ये बदलाव
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1 अप्रैल 2019 से ना ही सिर्फ नये वित्तिया वर्ष की शुरुआत होने जा रही है बल्की केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किये गए कई फैसलों की शुरुआत भी हो रही है। आज से कुछ जगहों पर आपकी जेब हल्की होगी तो वही कुछ जगहों पर आपको काफी राहत मिलेगी। इसके साथ वित्तीय संस्थानों में भी कुछ बदलाव किये गए है।

विजया बैंक और देना बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय

सरकार ने बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB) में विजया बैंक (Vijya Bank) और देना बैंक (Dena Bank) के विलय से पहले बीओबी में 5,042 करोड़ रुपये की पूंजी डालने का फैसला किया है। बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ देना बैंक और विजया बैंक के विलय की योजना 1 अप्रैल से अस्तित्व में आ जाएगी। ऐसे में जिन भी खाताधारकों का इन बैंकों में अकाउंट है उन्हे बैंक में जाकर जरुरी बदलाव करने होंगे।

जीएसटी रजिस्ट्रेशन की लिमिट 40 लाख रुपए


अभी सालाना 20 लाख रुपए से ज्यादा का कारोबार करने वाले कारोबारियों को जीएसटी का पंजीयन लेना जरूरी है। लेकिन अब यह सीमा 40 लाख रुपए हो जाएगी। कोई कारोबारी माल के साथ सेवा का भी कारोबार करता है तो उसके लिए सीमा 20 लाख रुपए ही रहेगी। कंपोजिशन लिमिट एक करोड़ प्रति साल टर्नओवर है। जो डेढ़ करोड़ रुपए हो जाएगी।

10 हजार रुपए की जगह 40 हजार रुपए के ब्याज आय पर कटेगा टीडीएस

पोस्ट ऑफिस एवं बैंक की बचत योजना में निवेश करने वालों की सरकार ने नई छुट दी है। इन योजना में निवेश करने ब्याज पर लगने वाले टीडीएस 10 हजार की जगह 40 हजार रुपए पर कटेगा। यह पोस्ट आफिस और बैंक की सभी बचत योजना पर लागू होगा।

घर खरीदना होगा सस्ता
अंडर कंस्ट्रक्शन मकानों पर जीएसटी की दर घटा दी है। इस पर 12 की जगह 5 फीसदी टैक्स लगेगा। अफोर्डेबल हाउस पर एक फीसदी जीएसटी लगेगा। किसी के पास दो घर हैं और दूसरा खाली है, तो उसे सेल्फ-ऑक्युपाइड ही माना जाएगा। नोशनल रेंट (काल्पनिक किराया) पर टैक्स नहीं देना होगा।


पांच लाख रुपये तक की आयवालों को कर नहीं देना होगा

सरकार ने पिछलें बजट में 5 लाख तक की आय वालों को टैक्स फ्री कर दिया था। अंतरिम बजट में की गई आयकर संबंधी घोषणाओं का फायदा एक अप्रैल से प्रभावी हो जाएगा। इसमें सबसे बड़ी राहत वेतनभोगियों को मिलेगी। नए वित्तीय वर्ष में पांच लाख तक सालाना आय अब करमुक्त होगी। हालांकि वार्षिक 2.5 लाख या वरिष्ठ नागरिकों के लिए 3 लाख से ज्यादा कमाने वालों को पहले की तरह आयकर रिटर्न फाइल करना होगा।

पैन और आधार को लिंक करने की समय सीमा बढ़ी


सरकार ने रविवार को स्थायी खाता संख्या (पैन) के साथ बायोमेट्रिक पहचान आधार को जोड़ने की समयसीमा को छह माह और बढ़ाकर 30 सितंबर 2019 कर दिया। हालांकि, उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने में आधार नंबर का उल्लेख करना अनिवार्य बना रहेगा।


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