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अब आरटीआई के तहत भी कर सकते है सरकारी रिकॉर्ड का निरीक्षण

सरकार ने इस कमद को पारदर्शिता बढ़ाने और सरकारी कार्यालयों में आरटीआई आवेदनों और अपीलों की संख्या में कटौती करने के लिए उठाया है।

अब आरटीआई के तहत भी कर सकते है सरकारी रिकॉर्ड का निरीक्षण
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हर सोमवार दो घंटे के लिए, महाराष्ट्र में रहनेवाले लोग अब जिला स्तर के कार्यालयों और स्थानीय कार्यालयों में भी सूचना के अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत सरकारी रिकॉर्ड की जांच कर सकते है। पिछले हफ्ते, इस अधिनियम के लिए एक सरकारी प्रस्ताव (जीआर) सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) द्वारा जारी किया गया था।सरकार ने इस कमद को पारदर्शिता बढ़ाने और सरकारी कार्यालयों में आरटीआई आवेदनों और अपीलों की संख्या में कटौती करने के लिए उठाया है।

 26 नवंबर को जारी हुआ जीआर

जीआर मंत्रालय, राज्य सचिवालय पर लागू नहीं होगा। रिकॉर्ड के निरीक्षण की अनुमति देने के लिए यह प्रावधान न केवल पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा, बल्कि यह सूचना के अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत दायर पहली और दूसरी अपीलों की संख्या को भी कम करेगा। 26 नवंबर को इस जीआर को लागू किया गया था।

आम नागरिक अब हर सोमवार को 3 बजे से शाम 5 बजे के बीच जिला स्तर के कार्यालयों और नगर निगमों और परिषदों जैसे स्थानीय निकायों में सरकारी रिकॉर्ड का निरीक्षण कर सकते हैं। सोमवार को सार्वजनिक अवकाश के मामले में, अगले कार्य दिवस पर पर निरीक्षण की अनुमति दी जाएगी।


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