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नागरिकों को "इस" तारीख से मंत्रालय जाने की अनुमति मिली

2020 में COVID-19 महामारी के कारण सरकारी इमारतो में आम नागरिको के लिए प्रवेश प्रतिबंध कर दिया गया था

नागरिकों को "इस" तारीख से मंत्रालय जाने की अनुमति मिली
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कोरोमा महामारी के कारण मंत्रालय (Maharashtra mantralay)  में आम लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। हालांकी अब जैसे जैसे स्थिती सामान्य हो रही है और कोरोना के मरीजों के मिलने की संख्या भी कम होती जा रही है, सरकार ने मंत्रालय में आम लोगों के लिए प्रवेश की इजाजत दे दी है।   मंगलवार 18 मई से महाराष्ट्र सरकार ने कथित तौर पर एक अधिसूचना जारी की जिसमें कहा गया कि नागरिकों को 18 मई से मुंबई में मंत्रालय भवन में जाने की अनुमति होगी।

मंत्रियों के कर्मचारियों पर भी लागू होती थी पाबंदी

यह विज़िटर पास मैनेजमेंट सिस्टम (VPMS) के माध्यम से किया जा सकता है। 2020 में कोरोना महामारी के कारण, सरकारी भवन में सामान्य आगंतुक के प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया गया था। उस समय, राज्य के गृह विभाग ने अगली सूचना तक आगंतुक पास प्रबंधन प्रणाली को निलंबित कर दिया था। कुरियर बॉय को भी मंत्रालय में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। इसके अलावा, गृह विभाग ने वीआईपी आगंतुकों की संख्या पर भी प्रतिबंध लगाया था, जिसके कारण सिर्फ मंत्री ही मंत्रालय में प्रवेश कर सकते थे। 

राज्य मंत्री (MoS) या एक मंत्री से मिलने वाले आगंतुकों की संख्या 10 तक सीमित थी। दूसरी ओर, मुख्य सचिव और अन्य विभागीय प्रमुख केवल पाँच आगंतुकों तक ही उपस्थित हो सकते थे। हालांकि, स्थिति जल्द ही सामान्य होने के साथ, 18 मई से नागरिक वीपीएमएस के माध्यम से मंत्रालय में जा सकते है। 

इससे पहले फरवरी में, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे चाहते थे कि मंत्रालय के सभी कर्मचारियों को प्राथमिकता के आधार पर COVID-19 का टीका लगाया जाए।

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