महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना वायरस (Coronavirus) के संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने राज्य में कर्फ्यू (curfew) लगा दिया है। हालांकि सार्वजनिक परिवहन (public transport) के साधनों को छूट दी गई है। इसके बावजूद सड़कों पर वाहनों की भीड़ दिखाई दे रही है। इनमें निजी वाहनों की भीड़ भी है। कुछ स्थानों पर, हमेशा की तरह अभी भी ट्रैफिक जाम एक आम समस्या बनी हुई है। इसे देखते हुए मुंबई पुलिस (Mumbai police) ने अब इन वाहनों की भीड़ को रोकने के लिए एक नया तरीका अपनाया हैै। जिसके तहत निजी वाहनों के लिए 'कलर कोड' (colour code) को अनिवार्य कर दिया गया है। इस नियम का तत्काल कार्यान्वयन शुरू किया गया है।
मुंबई पुलिस कमिश्नर हेमंत नागराले (Mumbai police hemant nagrale) ने एक वीडियो संदेश जारी किया हैै, जिसमें 'कलर कोड' के कार्यान्वयन की घोषणा की गई। इसमें, मुंबई पुलिस आयुक्त ने कहा कि धारा 144 के अनुसार, केवल मुंबई की सड़कों पर विशिष्ट रंग कोड वाले वाहनों को ही चलने की अनुमति दी जाएगी। ये तीन रंग कोड केवल अतिआवश्यक और जीवनावश्यक सामानों के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले निजी वाहनों के लिए ही होंगे। इसके अलावा अन्य वाहनों को सड़क पर चलने की अनुमति नहीं होगी।
Moving out for essentials? Know your stickers-
— Mumbai Police (@MumbaiPolice) April 17, 2021
Red-For medical services vehicles
Green-For eatables/food transport vehicles
Yellow-For vehicles of essential workers
W.e.f. 8pm on 18 Apr-7am on 1 May#EssentialStickers pic.twitter.com/Mr6eoSMxwx
चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने वाले वाहनों पर लाल रंग का स्टिकर अनिवार्य होगा, सब्जियों / भोजन को ले आने जाने वाले वाहनों पर हरा रंग का स्टिकर होगा, तो वहीं आवश्यक सेवा कर्मियों के वाहनों के लिए पीले रंग का स्टिकर दिया गया है।
हेमंत नागराले ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि इस नियम का दुरुपयोग किया जाता है, तो धारा 419 और अन्य धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।
मुंबई पुलिस के जवान आपातकालीन सेवाओं में लगे वाहनों को स्टिकर वितरित कर रहे हैं। स्थानीय पुलिस स्टेशन में यह कोड स्टिकर जारी किए जा रहे हैं और संबंधित लोग भी यह स्टिकर पुलिस स्टेशन से प्राप्त कर रहे है। कुछ स्थानों पर, पुलिस की तरफ से वाहनों को सड़क पर रोक कर उन पर स्टिकर लगा रही है।
स्वास्थ्य और आपातकालीन सेवाओं में काम करने वाले लोग अब वाहन पर 'स्टिकर' लगाकर आसानी से से बाहर निकल सकते हैं।
लोग इस नियम का पालन करें, इसलिए शहर के मुख्य प्रवेश गेट पर नाकाबंदी की गई है। इस नाकाबंदी केे दौरान बिना स्टिकर वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है।