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घर न देने पर कोर्ट ने बिल्डर को दी 6 साल की सज़ा !


घर न देने पर कोर्ट ने बिल्डर को दी 6 साल की सज़ा !
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कंज्यूमर कोर्ट ने मुंबई के एक बिल्डर को छह साल की सज़ा सुनाई है. कोर्ट का आदेश न मानने और लोगों से पैसे लेने के बावजूद घर का पजेशन न देने पर यह कार्रवाई की गई है। कोर्ट ने एक रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी की याचिका पर यह फैसला सुनाया है।
साल 2010 में रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी चंद्रप्रकाश सिंह ने मीरा रोड के साई आकृति एम्पायर नामक बिल्डिंग में 2 घर बुक किए थे। दोनों घर की कीमत लगभग 42 लाख रुपये होती है। चंद्रप्रकाश ने बिल्डर को लगभग 18 लाख रुपये दे दिए, घर का पजेशन 2013 में मिलने वाला था लेकिन बिल्डिंग का काम पूरा नही हुआ। इस पर चंद्रप्रकाश ने कंज्यूमर कोर्ट में बिल्डर अमित पालशेतकर के खिलाफ दोनों घरों को लेकर याचिका दायर की।

इस पर कोर्ट ने बिल्डर को दो महीने में इस मामले को सुलझाने के लिए कहा था लेकिन दो महीने गुज़र गए लेकिन बिल्डर ने कुछ नही किया। कोर्ट के आदेश के बाद जब बिल्डर कोर्ट में हाज़िर हुआ तब उसने कहा कि, चंद्रप्रकाश का घर उसने किसी और को बेच दिया है. लिहाजा एक महीने में वो चंद्रप्रकाश को कही और घर दे देंगे या फिर पैसे लौटा देंगे। लेकिन कोर्ट को दिए शब्द पर बिल्डर खरे नही उतरे, न उसने चंद्रप्रकाश को घर दिया और न पैसे लौटाए। इसके बाद कोर्ट ने बिल्डर के खिलाफ गैर जमानत वारंट का आदेश दिया।

चंद्रप्रकाश के वकील मुकेश शर्मा ने बताया कि कोर्ट ने बिल्डर को एक फ्लैट पर तीन साल की सज़ा, एक कमरे पर 35,000 रुपये जुर्माना यानि कुल मिलाकर दोनों घर के लिए छह साल, 70,000 रुपए और कोर्ट को 20,000 रुपए का जुर्माना भरने कहा है। चंद्रप्रकाश के वकील ने बताया कि बिल्डर को कोर्ट ने बहुत समय दिया लेकिन उसने न सिर्फ कोर्ट के आदेश का पालन नही किया बल्कि कोर्ट के आदेश को निलंबन किया। इस वजह से बिल्डर को सज़ा मिलना सही है।

वकील मुकेश शर्मा ने ये भी जानकारी दी कि बिल्डर की कंपनी पहले से काफी नुकसान में चल रही थी इस वजह से बिल्डिंग का काम पूरा नही हो पाया, वही कई कर्मचारियों का वेतन भी अब तक दिया नहीं है।

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