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मुंबई के सैलून, ब्यूटी पार्लर व अन्य मंगल कार्य के लिए नई नियमावली

मुंबई सहित पूरे राज्य में सैलून कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के कारण बंद पड़े थे। ब्यूटी पार्लर और मंगल कार्य भी बंद थे। हालांकि, अनलॉक 1.0 के तहत, राज्य सरकार ने सैलून को 28 जून से शुरू करने की अनुमति दी।

मुंबई के सैलून, ब्यूटी पार्लर  व अन्य मंगल कार्य के लिए नई नियमावली
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मुंबई सहित पूरे राज्य में सैलून कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के कारण बंद पड़े थे। ब्यूटी पार्लर और मंगल कार्य भी बंद थे। हालांकि, अनलॉक 1.0 के तहत, राज्य सरकार ने सैलून को 28 जून से शुरू करने की अनुमति दी। जिसके मुताबिक पिछले रविवार से मुंबई में कई सैलून शुरू किए गए हैं। राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार, बीएमसी ने बुधवार को सैलून, ब्यूटी पार्लर और मंगल कार्य के साथ-साथ सार्वजनिक स्थानों का संचालन करने के लिए संशोधित निर्देश जारी किए हैं। 

सैलून, ब्युूटी पार्लर
  • हेयर कटिंग, सैलून, ब्यूटी पार्लर इन जगहों पर जिसने पहले से बुकिंग की है, उसे ही अंदर जाने की अनुमति होगी। यह अनिवार्य है कि सभी प्रतिष्ठानों में एयर सर्कुलेशन बना रहे और एयर कंडीशनिंग सिस्टम के साथ कोई सीमित जगह न हो। 
  • हेयर कटिंग, हेयर कर्लिंग, वैक्सिंग और थ्रेडिंग की अनुमति होगी। इसके अलावा किसी भी त्वचा से संबंधित सेवाओं की अनुमति नहीं है। इस बारे में जानकारी मुख्य रूप से प्रवेश द्वार पर प्रदर्शित की जानी चाहिए।
  • कर्मचारियों को दस्ताने, एप्रन, मास्क पहनना आवश्यक है। आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के बाद कुर्सी को कीटाणुरहित किया जाना चाहिए। प्रत्येक दो घंटे में दुकान के फर्श और जमीन को कीटाणुरहित करना भी अनिवार्य है।
  • प्रत्येक दुकानदार के लिए अलग डिस्पोजेबल तौलिए, नैपकिन, रूमाल का उपयोग किया जाना चाहिए। सभी आइटम जो डिस्पोजेबल नहीं हैं, उन्हें प्रत्येक उपयोग के बाद 'स्वच्छता' और 'निष्फल' किया जाना है।
  • दुकानदारों की जानकारी के लिए सभी निवारक उपायों और निर्देशों की जानकारी को प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

मंगल कार्य

  • भीड़ से बचने और एहतियात के तौर पर, इस बात का ख्याल रखा जाना चाहिए कि शादी के लिए 50 से ज्यादा लोग एक साथ न आएं।
  • सामाजिक मानदंडों का कड़ाई से पालन एक वातानुकूलित मंगल कार्यालय हॉल, सभागार में शादी समारोह आयोजित करने की बिना शर्त अनुमति देगा।

कार्यालयों के लिए दिशा निर्देश

  • वर्क फ्रोम होम: इसके तहत ऑफिस वर्किंग आवर्स में बदलाव किए जाने चाहिए।
  • तापमान को मापने के लिए थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था, साबुन से हाथ धोने की व्यवस्था, प्रवेश और निकास पर सेनिटाइज़र की व्यवस्था।
  • कार्यालीय सुविधाओं के साथ-साथ उन स्थानों पर नियमित रूप से कीटाणुशोधन हो जहां मानव संपर्क हो सकता है।
  • कार्यालय में काम करने वाले व्यक्तियों में सोशल डिस्टेंसिंग आवश्यक है।भोजन के लिए स्टाफ का समय अलग होना चाहिए।
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