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कोरोना मरीजों की डेडबॉडी से कोरोना नहीं फैलता, BMC ने हाईकोर्ट में किया दावा

BMC ने स्पष्टीकरण देते हुए बताया कि अभी तक इस तरह का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। इसलिए, याचिकाकर्ताओं का डर निराधार है, इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है।

कोरोना मरीजों की डेडबॉडी से कोरोना नहीं फैलता, BMC ने हाईकोर्ट में किया दावा
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मुंबई की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन BMC ने हाई कोर्ट में दाखिल की गई एक याचिका की सुनवाई के दौरान कहा कि कोरोना वायरस से मरे हुए लोगों की डेडबॉडी से संक्रमित होने का कोई खतरा नहीं होता। साथ ही BMC ने यह भी कहा कि, जिन लोगों की कोरोना वायरस से मौत हुई है उनका अंतिम संस्कार के समय सभी आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है।

दरअसल सामाजिक कार्यकर्ता प्रदीप गांधी और अन्य लोगों ने बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिसमें बांद्रा में तीन कब्रिस्तानों में कोरोना संक्रमण से मरने वाले शवों को दफनाने की चुनौती दी गई है। और इस मामले में तत्काल सुनवाई की मांग की गई थी।

यही नहीं याचिका में कहा गया है कि, कोरोना संक्रमण से मरने वाले लोगों को यहां दफनाना आसपास रहने वाले स्थानीय लोगों के लिए खतरा पैदा हो सकता है।

हालांकि इस याचिका को हाईकोर्ट ने तत्काल सुनवाई करने से खारिज कर दिया, जिसके बाद मामला शीर्ष अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में चला गया था।  

सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में BMC के बयान को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फिर से इस याचिका को हाईकोर्ट भेज दिया और इस मामले में सुनवाई करने का आदेश दिया। जिसके बाद हाईकोर्ट ने 19 मई तक BMC को जवाब दाखिल करने का समय दिया था।

मंगलवार को BMC की तरह से जवाब दाखिल करते हुए सहायक मेडिकल अधिकारी डॉ. दीपक चव्हाण ने हलफनामा पेश किया। जिसमें लिखा था कि, कोरोना से मरने वाले लोगों की डेडबॉडी से कोरोना संक्रमण नहीं फैलता।

BMC ने स्पष्टीकरण देते हुए बताया कि अभी तक इस तरह का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। इसलिए, याचिकाकर्ताओं का डर निराधार है, इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है।

BMC ने आगे बताया कि, याचिकाकर्ता की सोसायटी कब्रिस्तान से 600 फीट की दूरी पर है। जिससे किसी कोरोना पीड़ित मृतक के शरीर से संक्रमित होने का कोई सवाल ही नहीं है। और  इस आधार पर मुंबई में बढ़ रहे बीमारी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराना भी गलत है। इसलिए, याचिकाकर्ताओं की याचिका को जुर्माना लगाकर खारिज कर दिया जाना चाहिए।

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