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मुंबई में 8 अप्रैल तक कर्फ्यू के आदेश


मुंबई में 8 अप्रैल तक कर्फ्यू के आदेश
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पुलिस उपायुक्त (अभियान) ने बृहन्मुंबई सीमा में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, 1951 की शक्तियों के अनुसार 8 अप्रैल, 2022 तक बृहन्मुंबई सीमा में कर्फ्यू आदेश ( curfew in Mumbai) जारी किया है। आदेश के अनुसार, पांच या अधिक व्यक्तियों का एकत्र होना, मार्च, सभा, लाउडस्पीकर, संगीत बैंड और पटाखे फोड़ना प्रतिबंधित है।

इन गतिविधियों को मिली है छूट

विवाह समारोहों और विवाह समारोहों से संबंधित अन्य समारोह, अंतिम संस्कार समारोह, कंपनियों, सहकारी समितियों और अन्य संगठनों और संघों की वैधानिक बैठकें, क्लबों में होने वाले कार्यक्रम, सहकारी समितियों के साथ-साथ अन्य के नियमित कामकाज के हिस्से के रूप में कार्यक्रम संगठनों को प्रतिबंध से बाहर रखा गया है।

सिनेमाघरों, थिएटरों और सार्वजनिक मनोरंजन के अन्य स्थानों, अदालतों, सरकारी, अर्ध-सरकारी कार्यालयों, स्कूलों, कॉलेजों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों, कंपनियों, कारखानों, दुकानों और अन्य प्रतिष्ठानों में नियमित व्यापार और व्यापार के लिए भीड़ को बाहर रखा गया है।

पुलिस उपायुक्त (अभियान) ने एक बयान में कहा कि अगर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को शांतिपूर्ण तरीके से मार्च करने की इजाजत दी होती तो उन्हें प्रतिबंध से छूट दी जाएगी।

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