29 दिसंबर को मुंबई के कमला मिल कंपाउंड स्थित दो रेस्तरां में भीषण आग लगने के मामाले में कमला मिल्स मालिकों की मुश्किलें और भी बढ़ सकती है। 18 वर्षीय छात्र गर्व सूद ने बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर हादसे की CBI जांच की मांग की है।
गर्व सूद ने बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर अपनी याचिका में कहा है की कमला मिल्स में जिन दो पबों में आग लगी उन दोनों पबों के मालिको पर IPC की धारा 304 के तहत गैर-इरादतन हत्या का केस चलाया जाना चाहिए। और इसके साथ ही कमला मिल्स के मालिकों पर भी इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होने मांग की है की इस पूरे मामले की सीबीआई से भी जांच होनी चाहिए।
कमला मिल्स हादसे में लोगों की जान बचानेवाले इस पुलिसवाले को कमिश्नर ने किया सम्मानित
कमला मिल कंपाउंड हादसे के मामले में कमला मिल्स मालिकों की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। इस मामले में ब्रिटेन में पढ़ रहे 18 वर्षीय छात्र गर्व सूद ने बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर हादसे की CBI जांच की मांग की है। इस अग्निकांड में 14 लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हो गए थे। तो वही इस मामले में इस मामले में एक अन्य याचिका सामाजिक कार्यकर्ता प्रमोद भालेकर ने बॉम्बे हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल श्रीनिवास अग्रवाल के यहां दायर की है। जिसमें उन्होने मांग की है की इस हादसे में मरने वालों को 50-50 लाख रुपये और घायलों को 10-10 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए और साथ ही ये मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले।
हादसे के बाद कमला मिल्स में बीएमसी की तोड़क कार्रवाई
29 दिसंबर को मुंबई के कमला मिल कंपाउंड स्थित दो रेस्तरां में भीषण आग लग गई थी और इस भयानक हादसे में दम घुटने से 14 लोगों की मौत हो गई थी जबकि एक दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हुए थे।