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हड़ताल में शामिल कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई

यह स्पष्ट किया गया है कि किसी भी हड़ताल/निर्देश में सरकारी व अर्ध सरकारी कर्मचारियों को भाग नहीं लेना चाहिए।

हड़ताल में शामिल कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई
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हड़ताल में सरकारी व अर्ध सरकारी कर्मचारियों की भागीदारी को कदाचार माना जाएगा और ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।यह स्पष्ट किया गया है कि किसी भी हड़ताल/निर्देश में भाग नहीं लेना चाहिए। बृहन्मुंबई राज्य सरकार कर्मचारी संघ को महाराष्ट्र सिविल सेवा नियम, 1979 के नियम संख्या 29 के तहत मान्यता दी गई है। 

राज्य सरकार का फैसला

राज्य भर में कई स्थानीय कर्मचारी संघ से संबद्ध हैं। साथ ही सेंट्रल यूनियन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंप्लॉयीज, महाराष्ट्र भी हड़ताल में हिस्सा ले रहा है। इसलिए राज्य में सभी राज्य सरकार के कार्यालयों के कर्मचारियों के शामिल होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

सर्कुलर में विभाग के प्रमुख को यह भी सुनिश्चित करने का प्रयास करने का निर्देश दिया गया है कि कर्मचारी हड़ताल में भाग न लें और हमेशा की तरह कार्यालय में उपस्थित हों।

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