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बॉम्बे हाई कोर्ट - बकरीद पर हाउसिंग सोसाइटी में कोई अवैध पशु वध न हो

बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई सिविक बॉडी को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि बकरीद पर हाउसिंग सोसाइटी में कोई अवैध पशु वध न हो

बॉम्बे हाई कोर्ट -  बकरीद पर हाउसिंग सोसाइटी में कोई अवैध पशु वध न हो
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देशभर में बकरीद मनाई जा रही है। हालांकी अब आवासीय परिसरों में बकरों की बलि (Eid al-Adha 2023 )नहीं दी जा सकेगी।  क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने तत्काल सुनवाई कर इस पर रोक लगा दी है।  मुंबई पुलिस को कोर्ट के निर्देशों का पालन न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भी आदेश दिया गया है। (Ensure No Illegal Animal Slaughtering In Housing Society On Bakri Eid, Bombay High Court Directs Mumbai Civic Body)

हाईकोर्ट मे दायर की गई थी याचिका

बकरीद के मद्देनजर आवासीय परिसर में जानवरों की हत्या के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी।  इस याचिका पर संज्ञान लेते हुए हाई कोर्ट ने तत्काल सुनवाई की। यह भी निर्देश दिया कि आवासीय परिसर में बिना अनुमति जानवरों की कुर्बानी पर प्रतिबंध रहेगा।

साथ ही मुंबई पुलिस और मुंबई नगर पालिका को कोर्ट के निर्देशों का पालन न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। गिरगांव के दो निवासियों हरेश जैन और एमकाशा शाह ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में खुली जगहों पर जानवरों की कुर्बानी से कई तरह के प्रदूषण और बीमारियां फैलने का खतरा जताया गया था।

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