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1 जुलाई से बिना HSRP वाले वाहनों पर जुर्माना

बिना HSRP वाले वाहनों को मालिकाना हक ट्रांसफर, पता बदलना, मॉर्गेज जोड़ना या हटाना, री-रजिस्ट्रेशन, गाड़ी की डिटेल्स में बदलाव और लाइसेंस रिन्यूअल जैसी सर्विस नहीं मिलेंगी।

1 जुलाई से बिना HSRP वाले वाहनों पर जुर्माना
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ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और ट्रैफिक पुलिस 30 जून की डेडलाइन के बाद पूरे राज्य में इसे लागू करने की मुहिम शुरू करेंगे।1 जुलाई से, महाराष्ट्र में जिन गाड़ी मालिकों की गाड़ियों पर हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (नंबर प्लेट) नहीं होगी, उन्हें 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा।(Fines for vehicles without HSRP from July 1)

पैसे के जुर्माने के अलावा, बिना HSRP वाली गाड़ियों को कई रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस (RTO) भी सर्विस देने से मना कर देंगे, जिससे 1 अप्रैल, 2019 से पहले रजिस्टर्ड गाड़ियों के मालिकों के लिए इसका पालन करना ज़रूरी हो जाएगा।राज्य सरकार द्वारा बार-बार समय बढ़ाने के बावजूद, लगभग 2.1 करोड़ एलिजिबल गाड़ियों में से सिर्फ़ 1.08 करोड़ गाड़ियों (लगभग 49 प्रतिशत) में ही HSRP लगी है।

एक करोड़ से ज़्यादा गाड़ियों का काम अभी भी बाकी है, इसलिए सरकार ने सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स, 1989 के रूल 50 और मोटर व्हीकल्स एक्ट के सेक्शन 177 के तहत सख्ती से इसे लागू करने का फैसला किया है।

अधिकारियों ने कहा कि इंस्पेक्शन के दौरान बिना HSRP वाले गाड़ी मालिकों पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इस कार्रवाई से आरटीओ के नियमित लेन-देन पर भी असर पड़ेगा।

बिना HSRP वाले वाहन मालिक मालिकाना हक का हस्तांतरण, पता बदलवाना, मॉर्गेज जोड़ना या हटाना, दोबारा रजिस्ट्रेशन, वाहन की डिटेल्स में बदलाव और लाइसेंस का रिन्यूअल जैसी सेवाओं का लाभ नहीं उठा पाएंगे।

हालांकि, यह नियम फिटनेस सर्टिफिकेट के रिन्यूअल पर लागू नहीं होगा।

अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि जिन वाहन मालिकों ने 30 जून या उससे पहले HSRP लगवाने के लिए अपॉइंटमेंट बुक किया था, उन्हें उनके काम के निर्धारित होने तक इस क्रियान्वयन से अस्थायी राहत दी जाएगी।

इस क्रियान्वयन को तेज करने के लिए महाराष्ट्र को तीन जोन में बांटा गया है। HSRP लगाने के लिए अलग-अलग एजेंसियां नियुक्त की गई हैं।

रोजमार्टा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड जोन 1 (Zone 1) को संभालेगी, रियल इंडस्ट्रीज लिमिटेड को जोन 2 दिया गया है लिमिटेड ज़ोन 3 को संभालेगी।

सरकार ने HSRP चार्ज दोपहिया वाहनों के लिए 450 रुपये, तीनपहिया वाहनों के लिए 500 रुपये और हल्के, मध्यम और भारी मोटर वाहनों के लिए 745 रुपये तय किया है, जिसमें GST शामिल नहीं है, लेकिन फिटमेंट चार्ज शामिल हैं।

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