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क्वारंटाईन व्यक्ती घूमता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ दर्ज होगा केस

विवाह कार्यालयों, सभा गृह आदि स्थानों पर होने वाले कार्यक्रम के साथ साथ सार्वजनिक कार्यक्रमों व सभाओं पर जुटने वाली भीड़ पर भी रोक लगा दी गई है।

क्वारंटाईन व्यक्ती घूमता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ दर्ज होगा केस
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मुंबई में कोरोना (Corona in mumbai) के मरीजों की संख्या एक बार फिर बढ़ रही है। जिसे देखते हुए स्थानीय निकाय प्रशासन सतर्क हो गया है। इस बाबत BMC कमिश्नर इकबाल सिंह चहल (iqbal singh chahal) ने गुरुवार को एक आपात बैठक की। इस बैठक में नगरपालिका के मुख्य अधिकारियों ने भाग लिया। साथ ही इस बैठक में कुछ महत्वपूर्ण और कड़े निर्णय भी लिए गए हैं।

इस बैठक में कोरोना के मद्देनजर मुंबई (mumbai) में एक बार फिर से कड़े प्रतिबंध को लागू करने का फैसला लिया गया। कमिश्नर ने इस संबंध में कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए।

जो फैसले लिए गए उसके अनुसार, अगर कोई क्वारंटाइन (quarantine) व्यक्ति बाहर घूमता हुआ पाया जाता है, तो उसके खिलाफ सीधे एफआईआर दर्ज की जाएगी। साथ ही विवाह कार्यालयों, सभा गृह आदि स्थानों पर होने वाले कार्यक्रम के साथ साथ सार्वजनिक कार्यक्रमों व सभाओं पर जुटने वाली भीड़ पर भी रोक लगा दी गई है।

कमिश्नर ने कहा है कि, एक सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए एक बार में 50 से अधिक लोग एक साथ नहीं आ सकते हैं। यदि मास्क के उपयोग सहित अन्य नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई नियमों का उल्लंघन करता है तो अपराध धारा के तहत कार्रवाई की जाएगी।

इसके अलावा, शादी के कार्यालयों, रेस्तरां और नाइट क्लबों पर छापे शुरू किए जाएंगे। हर दिन कम से कम चार शादी के कार्यालय, चार रेस्तरां और कम से कम हर वॉर्ड के एक नाइट क्लब में छापा मारा जाएगा।  इसके अलावा मध्य, पश्चिम और हार्बर के स्टेशनों पर कुल 300 मार्शल तैनात किए जाएंगे, ताकि जो लोग मास्क नहीं पहनते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके।

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