बृहन्मुंबई पुलिस आयुक्तालय के अधिकार क्षेत्र में ड्रोन, रिमोट नियंत्रित माइक्रोलाइट विमान, पैराग्लाइडर, पैरा मोटर, हैंड ग्लाइडर, गर्म हवा के गुब्बारे आदि की उड़ान गतिविधियों के खिलाफ निषेधाज्ञा जारी की गई है ताकि शहर में आतंकवादी या राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों जैसे संभावित हताहतों को रोका जा सके। पुलिस उपायुक्त विशाल ठाकुर ने बताया है कि यह आदेश 14 अप्रैल 2023 तक लागू रहेगा। (Flying of drones paragliders banned in Mumbai)
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ये आदेश आतंकवादियों या राष्ट्र-विरोधी तत्वों द्वारा अपने हमलों में ड्रोन, पैराग्लाइडर आदि का उपयोग करने और वीवीआईपी को लक्षित करने, बड़े पैमाने पर सार्वजनिक जीवन को खतरे में डालने, सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने और कानून व्यवस्था को बाधित करने की संभावित घटनाओं को रोकने के लिए किए गए हैं। (Mumbai news )
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हालांकि इस आदेश में उन लोगों के लिए ढील दी जाएगी जिन्होंने इस अवधि के दौरान पूर्व लिखित अनुमति ली है। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत जुर्माना लगाया जाएगा। (Mumbai news)
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