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महाराष्ट्र के सभी नगर निगमों में चार सदस्यीय वार्ड प्रणाली लागू की जाएगी

नीतिगत बदलाव मार्च 2024 में पारित विधायी संशोधनों पर आधारित है, जिसमें यह अनिवार्य किया गया था कि वार्डों को, जहां तक ​​संभव हो, चार प्रतिनिधियों का चुनाव करना चाहिए, जिसमें तीन और पांच के बीच चयन करने की लचीलापन होगी।

महाराष्ट्र के सभी नगर निगमों में चार सदस्यीय वार्ड प्रणाली लागू की जाएगी
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महाराष्ट्र की स्थानीय शासन प्रणाली में एक बड़ा संरचनात्मक बदलाव होने जा रहा है, क्योंकि राज्य के 29 नगर निगमों में से 28 में चार-सदस्यीय वार्ड मॉडल अपनाया जा रहा है। राज्य के शहरी विकास विभाग की ओर से हाल ही में जारी अधिसूचना के ज़रिए पेश किए गए इस बदलाव से नागरिक चुनावों और सेवा वितरण के ढांचे को नया आकार मिलने की उम्मीद है। (Four-Member Ward System to Be Rolled Out Across Maharashtra Municipal Corporations)

इस तरह होगी चुनावी प्रक्रिया

हर चार वार्ड को एक ही चुनावी और प्रशासनिक इकाई में समूहीकृत किया जाएगा। जबकि उम्मीदवार एक ही वार्ड से नामांकन दाखिल करना जारी रखेंगे, उन्हें पूरे चार-वार्ड पैनल में प्रचार करने की अनुमति होगी। एक बार चुने जाने के बाद, पार्षदों को अपने-अपने क्लस्टर के भीतर सभी चार वार्डों में विकास परियोजनाओं की देखरेख और सेवाओं को लागू करने का अधिकार दिया जाएगा।

मतदाताओं को चार समूहीकृत वार्डों में से प्रत्येक में उम्मीदवारों के लिए अपना वोट डालने की अनुमति होगी। ऐसी स्थितियों में जहाँ मतदाता कम उम्मीदवारों का चयन करना पसंद करते हैं, मतदान कर्मचारियों को विकल्प का दस्तावेजीकरण करने और वोट सारणीकरण के दौरान सटीकता बनाए रखने के लिए एजेंटों को सूचित करने के निर्देश दिए गए हैं।

वार्डों मे यथासंभव चार प्रतिनिधियों का चुनाव

नीतिगत बदलाव मार्च 2024 में पारित विधायी संशोधनों पर आधारित है, जिसमें यह अनिवार्य किया गया था कि वार्डों को यथासंभव चार प्रतिनिधियों का चुनाव करना चाहिए, जिसमें तीन और पांच के बीच चयन करने की सुविधा हो। यह विकास पिछले दो दशकों में महाराष्ट्र के वार्ड संरचनाओं को बार-बार संशोधित करने के पैटर्न को जारी रखता है। राजनीतिक प्राथमिकताओं के आधार पर, दो-सदस्यीय और एकल-सदस्यीय वार्ड प्रणालियों सहित कई अलग-अलग मॉडल लगातार राज्य सरकारों द्वारा लागू किए गए हैं।

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