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कोर्ट कर्मचारियों की भर्ती पर लगी पाबंदी को हटाया गया।


कोर्ट कर्मचारियों की भर्ती पर लगी पाबंदी को हटाया गया।
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राज्य भर में न्यायिक स्टाफ भर्ती प्रक्रिया में दिव्य के आरक्षित कोटा के निलंबन के कारण भर्ती प्रक्रिया स्थगित कर दी गई थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अंततः गुरुवार को इस रोक को हटा दिया। अब न्यायिक कर्मचारियों की भर्ती के लिए रास्ता साफ हो गया है।


8921 रिक्त जगहों के लिए निकली नौकरी

राज्य कोर्ट स्टेनो, कनिष्ठ लिपिक और कांस्टेबल वाहक पद के लिए आवेदन निकाले गए थे। इन सीटों के लिए 8921 रिक्तियों और दो लाख आवेदन दायर किए गए थे। आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख 10 अप्रैल को थी। हालांकि समय सीमा के लिए चार दिन शेष थे, लेकिन इस भर्ती प्रक्रिया के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी।

भर्ती प्रक्रिया में याचिका दायर की गई थी जिसमें कहा गया था कि दिव्यंगा के लिए आरक्षित कोटा खत्म कर दिया गया था। इस याचिका पर सुनवाई के दौरान, अदालत ने आवेदन को तुरंत स्वीकार करने की प्रक्रिया को रोकन का आदेश दिया था।  इस याचिका पर सुनवाई के दौरान, अदालत ने आवेदन को तुरंत स्वीकार करने की प्रक्रिया को रोकने का आदेश दिया। वेबसाइट से जानकारी जारी करने का भी आदेश दिया गया था। गुरुवार को इस रोक पर पाबंदी हटा ली गई है।

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