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31 दिसंबर के लिए राज्य सरकार ने बनाए नए नियम

राज्य के गृह विभाग ने नए साल के स्वागत के लिए एक नियम जारी किया है।

31 दिसंबर के लिए राज्य सरकार ने बनाए नए नियम
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राज्य के गृह विभाग ने एक नियम जारी किया है। इसमें तमाम नियम दिए गए हैं और नए साल को घर में ही साधारण तरीके से मनाने की अपील की गई है।

क्या है नए नियम

नए साल  का स्वागत घर से बाहर निकले बिना घर पर ही करना चाहिए।

राज्य ने 25 दिसंबर को रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक पांच से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगा दिया है और इसका पालन किया जाना चाहिए।

बैठने की क्षमता के 50% तक बंद हॉल में नए साल के स्वागत कार्यक्रमों की अनुमति है, जबकि उपलब्ध क्षमता के 25% के भीतर खुली जगह की घटनाओं की अनुमति है।

किसी भी तरह की भीड़ नहीं होगी और सामाजिक दूरी का पालन करना होगा।  साथ ही मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें।

कार्यक्रम स्थल पर कीटाणुशोधन की व्यवस्था की जाए

60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सुरक्षा और स्वास्थ्य कारणों से घर से बाहर निकलने से बचना चाहिए।

31 दिसंबर को, नागरिकों को समुद्र तट या बगीचे में बिना किसी भीड़ के सामाजिक दूरी का पालन करना चाहिए।

नववर्ष के स्वागत के अवसर पर धार्मिक/सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन नहीं करना चाहिए तथा जुलूस नहीं निकालना चाहिए।

नए साल के पहले दिन ज्यादातर नागरिक धार्मिक स्थलों पर जाते हैं।  ऐसे में जगह पर एक ही समय पर भीड़ लगाए बिना सामाजिक दूरी का पालन करना चाहिए।

आतिशबाजी नहीं करनी चाहिए।  ध्वनि प्रदूषण से संबंधित नियमों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।

इस बीच, महाराष्ट्र के पर्यटन और पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने बुधवार को कहा कि मुंबई में दिन के समय कोविड-19 के मामलों में भारी वृद्धि हुई है।  कोरोना मरीजों के 2,000 का आंकड़ा पार करने की आशंका जताई जा रही है.  ठाकरे ने यह बयान ग्रेटर मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक के बाद दिया।

बैठक में नगर आयुक्त इकबाल सिंह चहल, मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर और वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी मौजूद थे।

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