घर या बिल्डिंगों में आग लगने पर अब उनके मालिकों को भारी पड़ सकता है। आग लगने का जवाबदार अब घर या बिल्डिंग के मालिक को माना जाएगा, और इसके लिए उन्हें आग से प्रभावित लोगों को को मुआवजा देना होगा। केंद्र सरकार की तरफ से आग के बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए एक दमकल और आपातकालीन सेवा एस्टेब्लिश मेंट 2016 बनाया गया था। जिसके अंतर्गत घर या बिल्डिंग में आग लगने से रोकने के लिए समुचित उपाय घर या ईमारत के मालिक को करना होगा। ऐसा न करने पर अगर आग लगती है तो आग से पीड़ित को मालिकों द्वारा नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी।
इस बारे में निर्माण क्षेत्र के विशेषज्ञ एड. विनोद संपत कहते हैं कि इस बिल के अनुसार दमकल विभाग को एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति करनी पड़ेगी। जो आग लगने की घटना की जांच करेगा। लापरवाही से आग लगने पर घर के मालिक को ही इसका जिम्मेदार ठहराया जाएगा। हालांकि संपत इस बिल से नाराज भी नजर आते हैं। वे कहते हैं कि आग लगने पर बिल्डिंग या घर के मालिकों को इसका जिम्मेदार कैसे ठहराया जा सकता है, क्योंकी अनेक घर मालिकों द्वारा भाड़े पर दिए जाते हैं।
दमकल विभाग के एक अधिकारी ने मुंबई लाइव को बताया कि यह नियम अभी भी है, लेकिन इस बारे में कोई बोलता नही है।
भरना पड़ेगा फायर टैक्स
घर खरीदते सामय अनेक टैक्स भरने पड़ते हैं, उन्ही में से अब एक और टैक्स भरना पड़ेगा, वह है फायर टैक्स। प्रॉपर्टी टैक्स के साथ साथ फायर टैक्स के वसूले जाने का प्रावधान भी इस बिल में दिया गया है।