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मानसून से पहले खुले मैनहोल को लेकर बीएमसी को बॉम्बे हाईकोर्ट का अहम निर्देश


मानसून से पहले खुले मैनहोल को लेकर बीएमसी को बॉम्बे हाईकोर्ट का अहम निर्देश
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया है कि बीएमसी की यह जिम्मेदारी है कि वह मानसून से पहले खुले मैनहोल को तत्काल सुरक्षित करे। (Important instructions of Bombay High Court to BMC regarding open manholes before monsoon)

उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि खुले मैनहोल इस मानसून के दौरान मौत का जाल न बन जाएँ और उसने बंबई नगर निगम को मैनहोल को सुरक्षित करने के उपायों के संबंध में एक हलफनामा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

बांद्रा वेस्ट में 16वीं रोड पर फिलहाल 4 मैनहोल खुले हैं। इस सड़क के जीर्णोद्धार के लिए 84 करोड़ रुपये की धनराशि के बावजूद सड़क के मैनहोल अभी तक खुले हैं, जिससे रहवासियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने इसके खिलाफ साल 2018 में दो आदेश जारी किए थे, लेकिन नगर पालिका ने अभी तक उन आदेशों को पूरा नहीं किया है। इस मामले को इंगित करते हुए अधिवक्ता रूजू ठक्कर ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की है। बुधवार को न्यायमूर्ति अभय आहूजा और न्यायमूर्ति मिलिंद सत्ये की अवकाश पीठ के समक्ष इसकी सुनवाई हुई।

इन सवालों को लेकर जब नगर पालिका से पूछा गया तो नगर पालिका ने शिकायत का संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट को आश्वासन दिया है कि जल्द ही समस्या का समाधान किया जाएगा। साथ ही प्रत्येक वार्ड में त्वरित ध्यान देने के लिए निजी कंपनियों को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है।

8 जून को सुनवाई तय की गई है, जिसमें नगर निगम प्रशासन को खुले मैनहोल को लेकर उठाए गए कदमों और किए गए स्थायी उपायों का विवरण देते हुए एक विस्तृत हलफनामा पेश करने का आदेश दिया गया है।

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