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कोरोना से सावधान, महाराष्ट्र के इस जिले में फिर से घोषित किया गया लॉकडाउन

रविवार को अमरावती (amravati) जिले में भी लॉकडाउन (lockdown) का पालन किया जाएगा। यह लॉकडाउन शनिवार को रात 8 बजे शुरू होगा और सोमवार को सुबह 7 बजे तक जारी रहेगा।

कोरोना से सावधान, महाराष्ट्र के इस जिले में फिर से घोषित किया गया लॉकडाउन
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मुंबई (Mumbai) सहित महाराष्ट्र (Maharashtra) के अन्य जिलों में भी कोरोना (Covid19) का प्रसार फिर से बढ़ रहा है।महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में भी संक्रमित रोगियों की संख्या तेज गति से बढ़ रही है। जिसके बाद वहां के कलेक्टर एम. देवेंद्र सिंह ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कर्फ्यू का आदेश दे दिया है, ताकि कोरोना पर कुछ अंकुश लगाया जा सके।

रविवार को अमरावती (amravati) जिले में भी लॉकडाउन (lockdown) का पालन किया जाएगा। यह लॉकडाउन शनिवार को रात 8 बजे शुरू होगा और सोमवार को सुबह 7 बजे तक जारी रहेगा। इस बारे में अमरावती के जिला कलेक्टर शैलेश नवाल ने कहा कि, रविवार को लॉकडाउन रहेगा, केवल आवश्यक सेवाएं ही शुरू रहेंगी।

शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 5 या उससे अधिक लोगों को और साथ ही भीड़ के इकट्ठा होने पर पाबंदी रहेगी।

समय-समय पर आयोजित होने वाले धार्मिक जुलूस, त्यौहार, समारोह, महोत्सव, स्नेह सम्मेलन, सामाजिक कार्यक्रम, सभाएँ, बैठक आदि में केवल 50 लोगों को ही उपस्थित होने की अनुमति होगी।

अगले आदेश तक जुलूस और रैलियों पर भी प्रतिबंध लगाया लगाई गई है।

अंतिम संस्कार में भी 20 से अधिक लोग उपस्थित नहीं हो सकेंगे और सामाजिक दूरी का भी पालन करना अनिवार्य होगा।

सार्वजनिक स्थानों जैसे होटल, चाय पान की दुकानों पर, चौपाटी स्थानों पर मास्क पहनना, सैनिटाइजर और सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। यदि नागरिकों द्वारा कहीं भी भीड़ आयोजित की जाती है, तो स्थानीय प्रशासन को इसे नियंत्रित करने के लिए निवारक उपाय करने चाहिए।

जिले में सभी धार्मिक संस्थानों और पूजा स्थलों को यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय करना चाहिए कि कार्यक्रम के दौरान उनके संस्थानों, मस्जिदों, मंदिरों, चर्चों और अन्य धार्मिक संस्थानों में भीड़ न हो।

स्थानीय प्रशासन (नगर परिषद / नगर पंचायत / ग्राम पंचायत) को यह ध्यान रखना चाहिए कि जिले की सभी दुकानों और बाजारों में नागरिकों की भीड़ नहीं होगी।  यह सुनिश्चित करने के लिए ध्यान रखा जाना चाहिए कि सभी दुकानें और बाजार रात 8 बजे तक खुले रहें।

 जिले के कक्षा 5 से 9 तक चलने वाले नगर परिषद और नगर पंचायत क्षेत्रों में केवल स्कूल, कॉलेज, सभी प्रकार के निजी शिक्षण संस्थान, निजी ट्यूशन क्लास, कोचिंग क्लास 28 फरवरी 2021 की मध्यरात्रि तक बंद रहेंगे।

 रेस्तरां और होटल सुबह 8 से 9.30 बजे तक खुले रहने की अनुमति है।  साथ ही, रात 11.30 बजे तक होम डिलीवरी की अनुमति दी जाएगी।  रेस्तरां या होटल में दो टेबलों के बीच एक निश्चित दूरी (6 फीट) बनाए रखना अनिवार्य होगा।

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