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महाराष्ट्र- मुख्यमंत्री ने स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी कोटा पर बैठक बुलाई

महाराष्ट्र सरकार ने तय किया था कि ओबीसी आरक्षण को मंजूरी मिलने के बाद ही चुनाव कराए जाएंगे।

महाराष्ट्र- मुख्यमंत्री ने स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी कोटा पर बैठक बुलाई
(Representational Image)
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सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) को दो सप्ताह में स्थानीय निकायों के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करने का आदेश दिया। कोर्ट के इस आदेश के बाद कयास लगाए जा रहे है की  बीएमसी के चुनाव (BMC ELECTIONS)  इस साल के  सितंबर-अक्टूबर में हो सकते है। बीएमसी चुनाव के साथ साथ कई अन्य निकाय चुनाव भी बिना ओबीसी आरक्षण के हो सकते है।  

कोर्ट के आदेश पर राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने गुरुवार 5 मई को बैठक बुलाई है। अनुमान लगाया गया है कि वरिष्ठ मंत्री और संबंधित विभाग के सचिव बैठक में शामिल हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एसईसी को दो सप्ताह के भीतर नगर और जिला परिषद चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा करने का आदेश दिया।हालांकि, महाराष्ट्र सरकार ने फैसला किया था कि ओबीसी आरक्षण को मंजूरी मिलने के बाद ही चुनाव कराए जाएंगे।

सुप्रीम कोर्ट  ने राज्य के स्थानीय निकाय चुनावों पर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये बयान दिए जिसमें ओबीसी कोटा और राज्य के नए कानून को चुनौती देना शामिल है जिसने सरकार को एसईसी से स्थानीय निकायों के लिए परिसीमन और वार्ड गठन की शक्तियां लेने की अनुमति दी थी।

एसईसी ने कहा की  चुनाव मानसून के दौरान नहीं कराए जा सकते क्योंकि इसमें लॉजिस्टिक चुनौतियां हैं। इससे पहले मार्च में राज्य विधानसभा द्वारा एक कानून पारित किया गया था जिसमें कहा गया था कि नगर निकायों के लिए परिसीमन और वार्ड गठन नए सिरे से किया जाए।

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