महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को 'मिशन बिगिन इंडिया' के तहत शॉपिंग मॉल और मार्केट कॉम्प्लेक्स को 5 अगस्त से फिर से खोलने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए है, जिसका उद्देश्य राज्य में आर्थिक गतिविधियों को फिर से पटरी पर लाना है।
मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन (MMR) और राज्य के बाकी हिस्सों में, मॉल और मार्केट कॉम्प्लेक्स बिना सिनेमाघरों के चालू रहेंगे। साथ ही फूड कोर्ट और रेस्तरां सुबह 9:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक चालू रहेंगे। होटल और रेस्टोरेंट को प्रतिबंधों के साथ काम करने की अनुमति दी गई है, और उन्हें संबंधित अधिकारियों द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का पालन करना होगा।
सरकार द्वारा 29 जुलाई को दिए गए आदेश में कहा गया है, '' होटल और रेस्टोरेंट को केवल होम डिलीवरी की अनुमति होगी।
साथ ही स्विमिंग पूल को भी संचालित करने की अनुमति नहीं दी गई है, जबकि गोल्फ कोर्स, आउटडोर जिमनास्टिक, टेनिस और आउटडोर बैडमिंटन जैसे आउटडोर खेलों को 5 अगस्त से बिना ग्रुप के खेल सकते हैं।
मुंबई रीजन यानी एमएमआर में, गैर-आवश्यक वस्तुओं के लिए लंबी दूरी की यात्रा की अनुमति नहीं दी गई है, जबकि अंतरराज्यीय इलाकों में किसी आवश्यक या फिर कार्यालय हेतु कार्य के लिए आवागमन कर सकते हैं।
इसके साथ ही घर से बाहर कदम रखते समय मास्क पहनना अनिवार्य होगा और लोगों की आवाजाही के लिए टैक्सी में कुल चार व्यक्तियों और ऑटो-रिक्शा में तीन जबकि दोपहिया वाहनों पर 2 से अधिक लोग यात्रा नहीं कर सकते हैं।
आदेश में कहा गया है कि नगरपालिका आयुक्त और जिला कलेक्टर कोरोनोवायरस के प्रसार को रोकने के प्रयास में स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए गैर-आवश्यक गतिविधियों पर आवश्यक प्रतिबंध लगा सकते हैं।
हालांकि मुंबई लोकल ट्रेन सेवाएं सामान्य यात्रियों के लिए निषिद्ध हैं, लेकिन राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा और स्वच्छता उपायों के साथ अधिकतम 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ यात्रा के लिए बस सेवाओं की अनुमति जारी रखी है।