राज्य सरकार ने संपत्ति और किराया समझौतों के पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल बना दिया है। मकान, दुकान या अन्य संपत्ति के क्रेता और विक्रेता अब शहर के किसी भी रजिस्ट्रार कार्यालय में अपनी संपत्ति पंजीकृत करा सकते हैं, चाहे वह संपत्ति कहीं भी स्थित हो।पुणे के उप रजिस्ट्रार महानिरीक्षक ने 29 जनवरी को यह परिपत्र जारी किया। इसे 17 फरवरी से लागू किया जाएगा।
संपत्ति दस्तावेजों और पंजीकरण प्रक्रियाओं को कम्प्यूटरीकृत किया गया
यह नया नियम संपत्ति दस्तावेजों और पंजीकरण प्रक्रियाओं को कम्प्यूटरीकृत करके संभव बनाया गया है। जिससे विभिन्न कार्यालयों में लेन-देन किया जा सकता है।इसके अतिरिक्त, इस पहल से व्यक्तिगत पंजीकरण कार्यालयों पर कार्यभार कम होने तथा अधिक कुशल सेवाएं उपलब्ध होने की उम्मीद है।
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