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'Delta Plus' के खतरे को देखते हुए संपूर्ण महाराष्ट्र में लेवल 3 के नियम हुए लागू, पाबंदियां बढ़ी

महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में अनलॉक (unlock) के लिए पांच चरणों की घोषणा की गई है। राज्य सरकार के नए आदेश के मुताबिक अब सभी जिलों को तीसरे चरण (Level 3) केे तहत ही पाबंदियां लगानी होगी।

'Delta Plus' के खतरे को देखते हुए संपूर्ण महाराष्ट्र में लेवल 3 के नियम हुए लागू, पाबंदियां बढ़ी
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महाराष्ट्र (Maharashtra) के कुछ जिलों में कोरोना (covid19) मरीजों की फिर से बढ़ती संख्या और डेल्टा प्लस (delta plus) जैसे नए वैरिएंट को देखते हुए राज्य सरकार ने नए नियम जारी किए हैं। महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में अनलॉक (unlock) के लिए पांच चरणों की घोषणा की गई है। राज्य सरकार के नए आदेश के मुताबिक अब सभी जिलों को तीसरे चरण (Level 3) केे तहत ही पाबंदियां लगानी होगी। महाराष्ट्र में अब तक डेल्टा प्लस वेरियंट के 21 मरीज सामने आ चुके हैं, जिनमें से एक मरीज की मौत हो चुकी है।

इसके अलावा कलेक्टरों को सरकार द्वारा समय-समय पर दिए गए आदेशों और कोरोना मरीजों की संख्या के आधार पर निर्णय लेने को कहा गया है। कोरोना मरीजों की और उसमें भी डेल्टा प्लस मरीजों की धीरे-धीरे बढ़ती संख्या के कारण पहले और दूसरे चरण के नियम पूरे महाराष्ट्र में लागू नहीं होंगे। साथ ही कलेक्टरों को RTPCR द्वारा आयोजित साप्ताहिक टेस्ट की पाजिटिविटी रेट को भी ध्यान में रखना होगा।

यदि कलेक्टर पहले और दूसरे चरण पर प्रतिबंध लगाना चाहते हैं, जो तीसरे लेवल से कम है, तो उसे पिछले 2 सप्ताह में कोरोना रोगियों की संख्या का अध्ययन करना होगा। यदि कोरोना मरीजों की आबादी बढ़ रही है, तो उपरोक्त चरण के प्रतिबंध लागू करने होंगे।

इन उपायों पर ध्यान देने के निर्देश

  • पात्र नागरिकों में से 70 प्रतिशत तक टीकाकरण पूरा करने पर जोर।
  • इसके लिए जन जागरूकता के माध्यम से प्रयास करना, कार्यस्थल पर टीकाकरण को प्रोत्साहित करना।
  • टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट नियम काा तरीका अपनाना
  • हवा से फैलने वाले कोरोना के प्रकारों को रोकने के लिए प्रतिष्ठानों को एक सुरक्षित और अच्छी तरह हवादार कार्यस्थल बनाए रखने के लिए अनिवार्य करना।
  • बड़े पैमाने पर RTPCR परीक्षण करना।
  • कोरोना नियमों का पालन न करने पर जुर्माना लगाना।
  • ऐसी किसी भी घटना या आयोजन से बचें, जिसमें भीड़ हो या होने की संभावना हो।
  • कंटेनमेंट जोन तैयार करते समय सावधानी से समीक्षा करना।
  • ताकि सिर्फ उन्हीं इलाकों में पाबंदियां लगाई जा सकें, जहां कोरोना मरीज अधिक संख्या में हैं।

4 जून के आदेश के अनुसार तीसरे चरण के नियम

  • आवश्यक दुकानें हर दिन सुबह 7 से 2 बजे तक तथा अन्य दुकानें सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 7 से 2 बजे तक खुली रहेंगी।
  • मॉल और थिएटर सब बंद रहेंगे।
  • सोमवार से शुक्रवार तक होटल 50 फीसदी क्षमता के साथ दोपहर 2 बजे तक ही खुले रहेंगे, उसके बाद पार्सल की व्यवस्था होगी।
  • शनिवार और रविवार को यह सुविधा बंद रहेगी।
  • लोकल और अन्य ट्रेनें बंद रहेंगी।
  • सुबह 5 बजे से लेकर 9 बजे तक ही मॉर्निंग वॉक, ग्राउंड, साइकिलिंग की अनुमति होगी।
  • निजी और सरकारी कार्यालय 50% क्षमता पर चालू रहेंगे।
  • आउटडोर खेल सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 5 से 9 बजे तक ही होंगे।
  • हालांकि स्टूडियो में शूटिंग की इजाजत सोमवार से शनिवार तक ली जा सकती है।
  • मनोरंजन कार्यक्रम सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2 बजे तक 50 प्रतिशत खुले रहेंगे।
  • शादी समारोह में 50 लोग और अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोगों के जाने पर पाबंदी
  • दोपहर 2 बजे तक निर्माण कार्य जारी रखने की अनुमति दी गई है।
  • कृषि संबंधी सभी कार्य हो सकते हैं।
  • ई-कॉमर्स दोपहर 2 बजे तक ही होगा।
  • अकारण बाहर निकलने और कहीं भी भीड़ के जमा होने पर पाबंदी रहेगी।

यह भी पढ़ें: डेल्टा प्लस वायरस से राज्य में पहली मौत

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