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महाराष्ट्र ने बंदूक लाइसेंस आवेदकों के लिए नया प्रशिक्षण कार्यक्रम लागू किया

राज्य सरकार बंदूक लाइसेंस आवेदकों के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण शुरू करनेवाली है जिसमें हथियारों की सुरक्षित हैंडलिंग और भंडारण शामिल है।

महाराष्ट्र ने बंदूक लाइसेंस आवेदकों के लिए नया प्रशिक्षण कार्यक्रम लागू किया
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राज्य प्रशासन जल्द ही पूरे महाराष्ट्र में बंदूक लाइसेंस आवेदकों को प्रशिक्षण प्रदान करेगा। इस प्रशिक्षण में हथियारों और गोला-बारूद के सही संचालन और भंडारण को शामिल किया जाएगा। प्रशिक्षण तीन दिवसीय सत्र में पुलिस अधिकारियों द्वारा दिया जाएगा।सरकार वर्तमान में विभिन्न जिलाधिकारियों के प्रस्तावों की समीक्षा कर रही है। ये प्रस्ताव नए हथियारों और गोला-बारूद की खरीद-फरोख्त की अनुमति के साथ-साथ छोटे-मोटे मरम्मत लाइसेंस के लिए भी हैं।

शस्त्र नियम, 2016 का नियम 10, हथियारों को संभालने और सुरक्षित रखने में प्रशिक्षण को अनिवार्य बनाता है। लेकिन, इस क्षेत्र में दिशानिर्देश तैयार करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय की है। जब तक केंद्र सरकार अनुमोदित प्रशिक्षकों के संबंध में दिशानिर्देश जारी नहीं करती, तब तक लाइसेंस चाहने वाले आवेदकों को पुलिस प्रशिक्षण केंद्र के सशस्त्र पुलिस अधिकारियों से प्रशिक्षण प्राप्त होगा। यह केंद्र सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुरूप है।

प्रशिक्षण योजना में कई विषयों को शामिल किया जाएगा। इनमें हथियारों की मूल बातें, आग्नेयास्त्रों के प्रकार, उनके निर्माण, गुण और खामियां, सुरक्षा उपाय, हथियारों को अलग करना, जोड़ना और साफ करना, गोला-बारूद और तकनीकी जानकारी, हथियारों को लोड करना और उतारना, हथियारों को संभालते समय अनुशासन बनाए रखना, हथियारों को संभालना, फायरिंग करना शामिल है। बुनियादी बातें, विभिन्न फायरिंग पोजीशन, ट्रिगर और फायर को नियंत्रित करना और ड्राई फायरिंग अभ्यास।

प्रशिक्षण कार्यक्रम की लागत 1,000 रुपये है। कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने वालों को एक प्रमाणपत्र प्राप्त होगा। प्रशिक्षण तीन दिनों तक चलेगा। लाइसेंस प्राप्त करने के इच्छुक आवेदकों को प्रशिक्षण के लिए जिम्मेदार पुलिस आयुक्त, पुलिस अधीक्षक, या आयुक्त, राज्य रिजर्व पुलिस बल को एक आवेदन जमा करना होगा। आवेदन में प्रशिक्षण का कारण और संबंधित लाइसेंस निर्दिष्ट किया जाना चाहिए।

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