
ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्रताप सरनाईक ने कहा है कि नियमों का उल्लंघन करके गैर-कानूनी बाइक टैक्सी सर्विस देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें ‘रैपिडो’ और ‘उबर’ शामिल हैं। मोटर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को ऐप-बेस्ड कंपनियों के खिलाफ सीधे क्रिमिनल केस करने का निर्देश दिया गया है। ये सर्विस सरकारी नियमों को नजरअंदाज करती हैं और यात्रियों की जान को खतरे में डाल सकती हैं।(Maharashtra Transport Minister Pratap Sarnaik Orders Criminal Action Against Illegal Bike Taxi Apps)
ई-बाइक पॉलिसी की घोषणा
हाल ही में सरकार ने ई-बाइक पॉलिसी की घोषणा की। उसके बाद कुछ ऐप कंपनियों ने तेजी से अपना बिजनेस शुरू कर दिया। हालांकि, यह बात सामने आई है कि नियमों का पालन किए बिना, ड्राइवरों को जरूरी ट्रेनिंग दिए बिना और प्राइवेट या साधारण बाइक का इस्तेमाल करके यात्रियों को ले जाया जा रहा है। इससे यात्रियों की सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा हो गया है।
आ रही थी कई शिकायत
हाल ही में, ऐसी ही एक गैर-कानूनी बाइक टैक्सी सर्विस में सफर कर रहे एक यात्री की मौत हो गई। काशीमीरा इलाके में एक गैर-कानूनी बाइक टैक्सी (रैपिडो) के मामले में शिकायत दर्ज कराई गई थी। इस बारे में कई शिकायतें मंत्री सरनाईक तक पहुंची थीं।
कार्रवाई का दिया आदेश
सरनाईक ने कड़े शब्दों में कहा, “देश के दूसरे राज्यों में नियमों का उल्लंघन करके जिस तरह से गैर-कानूनी धंधे चलाए जाते हैं, वैसा महाराष्ट्र में बिल्कुल नहीं चलेगा। यात्रियों की सुरक्षा सबसे जरूरी है।” उन्होंने साफ़ किया कि सरकार उन ऐप कंपनियों को सपोर्ट करेगी जो नियमों का पालन करती हैं और ड्राइवरों का शोषण नहीं करती हैं। हालांकि, सरकारी नियमों को तोड़ने वाली और यात्रियों की जान से खेलने वाली कंपनियों के खिलाफ़ सख़्त कार्रवाई जारी रहेगी।
सर्विस देने वाली कंपनियों के मालिकों पर सीधी कार्रवाई
सरनाइक ने साफ़ चेतावनी दी कि यात्रियों को ले जाने वाली हर बाइक पर कार्रवाई करने के बजाय, ऐसी सर्विस देने वाली कंपनियों के मालिकों पर सीधी कार्रवाई की जाएगी।
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