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अनलॉक 5.0 : जानें इस बार क्या क्या खुला

केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र प्रशासित प्रदेशों को स्कूल, कॉलेज और कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलने को लेकर 15 अक्टूबर के बाद कोई भी फैसला लेने को कहा है।

अनलॉक 5.0 : जानें इस बार क्या क्या खुला
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कोरोना वायरस (Coronavirus) के मद्देनजर लॉकडाउन 31 अक्टूबर (lockdown 31 october) तक बढ़ा दिया गया है साथ ही केंद्र सरकार की तरफ से अनलॉक 5.0 (unlock 5.0) की नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई है। जिसके तहत अब सिनेमा हॉल (Cinema hall), रेस्टोरेंट (restorent), मल्टीप्लेक्स (multiplex) को 50 फीसदी की क्षमता के साथ खोला जा सकेगा। साथ ही इन गाइडलाइंस के तहत अब कंटेटमेंट जोन (Contentment zone) के बाहर कई तरह की आर्थिक गतिविधियों को फिर से बहाल किया गया है।

केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र प्रशासित प्रदेशों को स्कूल, कॉलेज और कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलने को लेकर 15 अक्टूबर के बाद कोई भी फैसला लेने को कहा है।

केंद्र सरकार ने कहा है कि स्कूल, कॉलेज और कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलने को लेकर 15 अक्टूबर के बाद वहां की स्थानीय सरकार हालातों को देखते हुए कोई भी फैसला ले सकती है।

इसके साथ ही बिजनेस टू बिजनेस एक्जिबिशन को भी गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के साथ परमिट दे दिया गया है। वहीं, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री द्वारा अनुमति के बाद स्पोर्ट्सपर्सन के लिए स्विमिंग पूल खोला जा सकता है।

अनलॉक 5.0 में क्या-क्या खुलेगा...

1) अनलॉक 5.0 में सिनेमा / थिएटर / मल्टीप्लेक्स को 50 फीसदी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गयी है। जिसके लिए I&B मंत्रालय द्वारा SOP जारी की जाएगी।

2) इसके अलावा सिनेमा हॉल / मल्टीप्लेक्स / स्विमिंग पूल को भी स्पोर्ट्सपर्सन की ट्रेनिंग के लिए / मनोरंजन पार्क को 15 अक्टूबर से खुल सकते हैं।

3) अनलॉक 5 में स्कूल और कोचिंग संस्थान को 15 अक्टूबर के बाद खोलने का फैसला राज्य सरकारों को दिया गया है। लेकिन इसके लिए अभिभावकों की रजामंदी भी जरूरी होगी।

4) इसके साथ ही 15 अक्टूबर से हायर एजुकेशन में केवल पीएचडी और साइंस और टेक्नोलॉजी स्ट्रीम में पीजी के छात्रों के लिए लैब कार्यों की अनुमति होगी।

5) सरकार के मुताबिक, लोगों को ऑनलाइन शिक्षण के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

6) अभिभावकों की सहमति से ही बच्चों को स्कूलो या कॉलेजों में आने की अनुमति होगी।

7) मनोरंजन पार्क को खोलने की अनुमति दी गयी है, परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFO) द्वारा दिशा निर्देश जारी किया जाएगा।

8) इसके अलावा सभी को आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल करते रहने की सलाह भी दी गई है।


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