लोकसभा में पास होने के बाद मोटर वाहन विधेयक को बुधवार को राज्यसभा की मंजूरी मिल गई। हालांकी कुछ तकनीकी खामियों के कारण इस एक बार फिर से लोकसभा में रखा जाएगा, हालांकी इस अब राज्यसभा के दोबारा मंजूरी की जरुर नहीं पड़ेगी। लोकसभा में पास होने के बाद इसे राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा। राष्ट्रपति के हस्तारक्ष होने के बाद यह कानून बन जाएगा।
नियम तोड़ना पड़ेगा भारी
खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने, हेल्मेट न पहनने, रेड लाइट जंप करने, शराब पीकर गाड़ी चलाने, सीट बेल्ट न पहने जैसे कई नियमों का अब और भी सख्ती से पालन करना होगा। इन नियमों का पालना ना करने पर अब जुर्माने की रकम को और भी बढ़ा दिया गया है और इसके साथ ही सज़ा की प्रवाधान को भी बढ़ाया गया है। इसके प्रावधानों को लागू करना राज्य सरकारों पर निर्भर है।
क्या खास है बिल में
बिल में प्रावधान है कि हादसे में घायल को घंटेभर में कैशलेस इलाज मुहैया कराने के लिए फंड बनेगा। हिट ऐंड रन में मौत होने पर घरवालों को दो लाख रुपये देने का इंतजाम है। अगर किसी गाड़ी से पर्यावरण को नुकसान होता है तो सरकार उस वाहन को रिकॉल कर सकती है।
बिल के पक्ष में 108,
विपक्ष में महज 13
वोट पड़े। विधेयक पर विपक्ष के संशोधन प्रस्ताव ध्वनिमत से खारिज हो गए।