Advertisement

मुंबई में मवेशियों की आवाजाही पर रोक

लंपी बीमारी के बढ़ते मामलो को देख मुंबई पुलिस ने शहर में मवेशियों की आवाजाही पर रोक लगा दी है

मुंबई में मवेशियों की आवाजाही पर रोक
प्रतिकात्मक फोटो
SHARES

लंपी बीमारी ( lumpy skin disease)  के मामलों में वृद्धि को देखते हुए मुंबई पुलिस ने मुंबई में मवेशियों की आवाजाही को प्रतिबंधित कर दिया है। पुलिस ने मुंबई में शव, खाल या मवेशियों के किसी भी हिस्से के परिवहन पर भी रोक लगा दी है और यह आदेश 13 अक्टूबर 2022 तक लागू रहेगा।

मवेशियों की आवाजाही के लिए 'निषिद्ध क्षेत्र' घोषित

अधिसूचना आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत जारी की गई थी और जानवरों में संक्रमण और संक्रामक रोग की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के तहत पूरे मुंबई को मवेशियों की आवाजाही के लिए 'निषिद्ध क्षेत्र' घोषित किया गया था।

संक्रमण और लंपी बीमारी को नियंत्रित करने के लिए गोजातीय जानवरों को मौजूदा स्थान से मुंबई के भीतर और मुंबई के बाहर किसी अन्य स्थान पर जाने के लिए प्रतिबंधित किया गया है। इसके साथ ही पुलिस ने मुंबई में पशु बाजारों, मेलों और शो के आयोजन पर भी रोक लगा दी है और संक्रमित जानवरों को सार्वजनिक स्थानों पर जाने पर रोक लगा दी गई है। 

आदेशों का उल्लंघन करने वाले को भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा जिसमें एक महीने से छह महीने तक की कैद हो सकती है।बीएमसी ने देवनार बूचड़खाने में भैंसों को मारना बंद कर दिया था। 

यह भी पढ़ेलंपी बीमारी पर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई - पशुपालन आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह

Read this story in English
संबंधित विषय
Advertisement
मुंबई लाइव की लेटेस्ट न्यूज़ को जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें