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मुंबई- नए बिलबोर्ड लगाने की अनुमति नहीं

बीएमसी ने जारी किया आदेश

मुंबई- नए बिलबोर्ड लगाने की अनुमति नहीं
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नागरिक सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए तथा साथ ही शहर को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए अब से विज्ञापन बोर्ड लगाने की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए बिलबोर्ड नीति में प्रावधान शामिल किए जाएंगे। इसलिए बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) आयुक्त भूषण गगरानी ने कड़ा रुख अपनाया है कि नए विज्ञापन बोर्ड तत्काल लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। घाटकोपर में विज्ञापन बोर्ड गिरने जैसी घटना की पुनरावृत्ति रोकने के लिए गुरुवार शाम को महानगरपालिका आयुक्त के सभाकक्ष में विभिन्न एजेंसियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई। उस समय कुर्सी से बोलते हुए आयुक्त ने इस स्थिति को स्पष्ट किया। (No new billboards will be allowed BMC issues order Mumbai)

महानगरपालिका प्रशासन ने रेलवे प्रशासन को अपने क्षेत्र से अनियमित आकार के विज्ञापन बोर्ड हटाने का निर्देश दिया है। बीएमसी आयुक्त ने इस बैठक में दोहराया कि रेलवे ही नहीं बल्कि मुंबई में किसी भी सरकारी या निजी स्थान पर विज्ञापन बोर्ड लगाने के लिए नगर निकाय और यातायात पुलिस द्वारा निर्धारित मानकों का पालन करना अनिवार्य है।

घाटकोपर बिलबोर्ड त्रासदी के मद्देनजर, इस अवसर पर मुंबई भर में विभिन्न सरकारी एजेंसियों के परिसर में बिलबोर्ड के बारे में चर्चा की गई। रेलवे के अधिकारियों के साथ-साथ अन्य अधिकारियों ने भी अपने प्रशासनिक मुद्दे उठाए।इसके बाद बीएमसी कमिश्नर गगरानी ने कहा, हालांकि घाटकोपर में दुर्घटना स्थल मध्य या पश्चिम रेलवे के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, लेकिन ये दोनों बड़े विज्ञापन बोर्ड रेलवे प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में हैं। अदालत के आदेश में यह भी कहा गया है कि विज्ञापन बोर्डों के मामले में नगर निगम द्वारा निर्धारित सभी मानकों का पालन करना अनिवार्य है। साथ ही यातायात पुलिस की अनुमति भी आवश्यक है।

भले ही संबंधित सरकारी अधिकारी अपनी मानकीकृत प्रक्रिया तैयार करें, लेकिन नगर निगम द्वारा निर्धारित मानकों का पालन करना अनिवार्य है।

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