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अदालत के आदेश के बाद दादर स्टेशन से 150 मीटर की दूरी सीमा रेखा !


अदालत के आदेश के बाद दादर स्टेशन से 150 मीटर की दूरी सीमा रेखा !
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मुंबई में फेरीवालों के मुद्दे को देखते हुए रेलवे स्टेशन के 150 मीटर क्षेत्र में, नगरपालिका से, उत्तरी क्षेत्र, दादर रेलवे स्टेशन के क्षेत्र में 150 मीटर की दूरी पर फेरीवालों के बैठने पर अदालत ने रोक लगा दी है। जिसके बाद दादर स्टेशन परिसर में 150 मीटर इलाके के बाद सीमा रेखा खिंच दी गई है। दादर स्टेशन काफी भीड़भाड़ वाला स्टेशन माना जाता है साथ ही पिछलें कई सालों से इस स्टेशन परिसर के पास कई फेरीवाले बैठतें आ रहे है।

एलफिन्स्टन हादसे के बाद रेलवे और बीएमसी ने मिलकर इस बात का फैसला लिया था की रेलवे परिसर से 150 मीटर की दूरी तक कोईभी फेरीवाला नहीं बैठ सकता है, अन्यथा उसके उपर कार्रवाई की जाएगी।

एक तरफ एमएनएसफेरीवालो के खिलाफ अभियान चलाती दिखी तो वही कांग्रेस फेरीवालों के समर्थन में दिखी। निरुपम ने हाईकोर्ट में भी इस विषय पर एक अर्जी दी थी। अदालत के फैसले के अनुसार, अनधिकृत क्षेत्र में व्यापार करने के लिए फेरीवाले पर हाकरों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। स्कूलों, धार्मिक स्थानों, अस्पतालों परिसर के आसपास के 100 मीटर के क्षेत्र में फेरीवाले नहीं बैठ सकते है तो वही दूसरी ओर । रेलवे स्टेशन परिसर से 150 मीटर की दूरी तर फेरीवाले नहीं बैठ सकते।

कोर्ट के आदेश के बाद बीएमसी के कर्मचारियों ने दादर में दादर रेलवे स्टेशन से सटे सेनापति बापट रोड, डॉ डी सिल्वा रोड, जावले रोड और रानडे रोड पर 150 मीटर तक एक सीमा खिंच दी है। जिसके कारण अब फेरीवालों को यह सुनिश्चित करना होगा को वह इस सीमा के अंदर अपना धंधा नहीं लगा सकते।

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